झाबुआ । मध्यप्रदेश पचिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड झाबुआ द्वारा बुधवार को वृत कार्यालय पर अनुकंपा नियुक्ति नीति 2018 के तहत अनुकंपा नियुक्ति शिविर का आयोजन किया गया । विद्युत विरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री एससी वर्मा के दिशा निर्देश में आयोजित इस शिविर में वृत के अन्तर्गत झाबुआ एवं आलीराजपुर संभाग के आवेदन कर्ता शामील हुए | आवशयक शैक्षणिक अर्हता एवं शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करने के समय तथा अनुकंपा नियुक्ति न लेने पर एक मुत अनुकंपा अनुदान आदि के बारे में आवेदनकर्ताओं को जानकारी दी गई। ज्ञातव्य है कि विद्युत मंडल में वर्ष 2012 के बाद विद्युत मंडल में कार्य करने वालें कर्मियों की मृत्यु आदि होने की दशा में उनकी पत्नी या बच्चों को अर्हता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान लागू किया गया हे । जिसके तहत जिन लोगों के परिवार मे बच्चे अवयस्क होने या शैक्षणिक अर्हता आदि की शर्ते पूरी नही होती हो तो उन्हे 3 र्वष का समय देकर अर्हतरा एवं शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का अवसर भी दिया जाता हे । इसी कडी में वृत स्तर पर शिविर का आयोजन करके ऐसे परिवार के लोगों को आमंत्रित करके उन्हे विस्तार से जानकारी दी जाती हे । तथा जो परिवार अनुकंपा नियुक्ति नही लेना चाहता हो उन्हे अन्य लाभों के अलावा 2 लाख रूपये का अनुग्रह राशी का भी भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है ।इन शिविरों में परिस्थितियों को देखते हुए समयवृद्धि का लाभ भी दिया जाता है । बुधवार को आयोजित इस शिविर में झाबुआ वृत के ऐसे 9 परिवार शामील हुए जिन्हे अधीक्षण यंत्री श्री वर्मा ने विस्तार से जानकारी दी | तदनुसार इनमें से कुछ परिवारों से अनुकंपा नियुक्ति के लिये समय वृद्धि के आवेदन दिये तो कुछ ने अनुग्रह राशि लेने के लिये अपनी सहमति दी । पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इस प्रकार के अनुकंपा नियुक्ति के शिविर आयोजित करके एक सराहनीय पहल की जारही हे ।