झाबुआ

बिना अनुमति भवन निर्माण कार्य करने पर नगर पालिका द्वारा दिया गया सूचना पत्र …….. ………. वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी…

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सीएमओ द्वारा बिना अनुमति भवन निर्माण करने पर नगरपालिका अधिनियम की 1961 की धारा 187 के तहत कार्रवाई हेतु सूचना पत्र जारी………

मकान मालिक की दबंगता……….. सूचना पत्र और पंचनामा के बाद निर्माण कार्य निरंतर जारी……….. नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा अपने अधिकारी के आदेशों की और ध्यान नहीं……………….

झाबुआ से राधेश्याम पटेल व पीयूष गादीया की रिपोर्ट

झाबुआ- शहर में भवन निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है किसी भी भवन निर्माण कार्य के लिए नगरपालिका से निर्माण कार्य की स्वीकृति लेना आवश्यक है लेकिन झाबुआ के वार्ड क्रमांक 18 में व्यक्ति विशेष द्वारा बिना निर्माण स्वीकृति के कार्य किया जा रहा है और शिकायत होने के बाद भी नगर पालिका द्वारा धारा 187 के तहत कार्रवाई हेतु सूचना पत्र भी जारी किया और पंचनामा बनाने के बाद भी व्यक्ति द्वारा निर्माण को नहीं रोका गया जो यह दर्शाता है कि संबंधित काे किसी भी तरह की कोई कार्रवाई से डर नहीं है साथ ही नगर पालिका कर्मचारी अपने अधिकारी द्वारा सूचना पत्र में कार्रवाई के आदेश का पालन भी नहीं कर रहे हैं

झाबुआ शहर के वार्ड क्रमांक 18 सिद्धेश्वर कॉलोनी शनि मंदिर के पीछे अरुण कुमार पिता बलराज बर्मन द्वारा अपने द्वितीय तल का भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है नियम अनुसार किसी भी भवन निर्माण कार्य के लिए नगर पालिका से निर्माण की स्वीकृति लेना आवश्यक होती है लेकिन अरुण कुमार बर्मन ने बिना निर्माण कार्य स्वीकृति के ही भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है जब इस तरह के बिना अनुमति भवन निर्माण की शिकायत नगर पालिका को की गई तो सी एमओ एलएस डोडिया ने तत्काल शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नगर पालिका अमले को जांच हेतु भेजा |जांच अमले द्वारा जब संबंधित मकान मालिक से भवन निर्माण कार्य का स्वीकृति पत्र मांगा तो मकान मालिक द्वारा नहीं हाेना बताया |तब सीएमओ द्वारा 23 सितंबर को अरुण कुमार पिता बलराज बर्मन काे सूचना पत्र जारी करते हुए नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के तहत कार्रवाई हेतु लिखा |लेकिन मकान मालिक द्वारा दबंगता से कार्य को नहीं राका गया |नगरपालिका प्रशासन द्वारा पुनः 24 सितंबर को पंचनामा बनाकर वैधानिक कार्यवाही हेतु अवगत कराया |

बिना अनुमति भवन निर्माण कार्य करने पर प्रशमन शुल्क से 5 गुना से लेकर 50 गुना तक पेनल्टी का प्रावधान

अरुण कुमार पिता बलराज वर्मन द्वारा वार्ड क्रमांक 18 बिना अनुमति के करीब 750 वर्ग फीट क्षेत्र में भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है जब नगर पालिका सीएमओ और राजस्व विभाग से इस तरह के बिना अनुमति के भवन निर्माण कार्य के बारे में जानकारी चाही तो बताया कि भवन निर्माण कार्य की अनुमति के लिए प्रशमन शुल्क जमा करना होता है यदि 750 वर्ग फीट कार्य के लिए करीब ₹15000 शुल्क जमा करना होता है और यदि बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया जा रहा है तो नियमानुसार प्रशमन शुल्क के 5 गुना से लेकर 50 गुना तक पेनल्टी का प्रावधान है अरुण कुमार बर्मन द्वारा लगभग 750 वर्ग फीट क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जा रहा तो संभवत ऱू 15000 प्रशमन शुल्क होता है और इस बिना अनुमति के निर्माण कार्य पर 5 गुना से 50 गुना तक पेनल्टी का का प्रावधान है इस हिसाब प्रशमन शुल्क के 5 गुना करीब ₹75000 पेनल्टी का प्रावधान है और 50 गुना ₹7 लाख 50 हजार| सारी शिकायत सूचना पत्र व पंचनामा बनाने ने के बाद भी नगर पालिका कर्मचारी द्वारा अपने अपने अधिकारी के आदेशों का पालन करवाने में मैं भी कोई रुचि नजर नही आ रही है तभी तो समाचार लिखे जाने तक निर्माण कार्य जोरों से चल रहा और संभवत छत डाली जा रही थी |शासन-प्रशासन काे नियम अनुसार संबंधित मकान मालिक पर वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए और नियम अनुसार पेनल्टी भी लगाना चाहिए ताकि शहर में बिना अनुमति के भवन निर्माण कार्य नहीं किया जा सके | प्रश्न यह उठता है कि क्या कारण है कि बिना अनुमति भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है और नगर पालिका अमले द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है कयाे ?

यदि बिना अनुमति भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है तो नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के तहत कार्रवाई की जावेगी |और प्रशमन शुल्क के 5 गुना से लेकर 50 गुना तक पेनल्टी का प्रावधान है |

एल .एस .डोडिया.

मुख्य नपा.अधिकारी , झाबुआ |

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