झाबुआ

जिलेवासियों -NGT के नियम विरुद्ध कहीं भी दुकान ,मकान ,प्लाट खरीदने से पहले विचार अवश्य करें.. इस नियम के उल्लंघन पर वर्षों बाद भी कार्रवाई संभव……………

Published

on

झाबुआ- जिले में भू माफियाओं की सक्रियता ने कई जगह पर अवैध कब्जा कर मकान ,दुकान , भूखंड आदि बनाकर बेच दिए |जिले में कहीं पर भी मकान, दुकान , प्लाट खरीदने से पहले यह जांच अवश्य कर ले कि संबंधित के पास सब तरह की परमिशन होने के साथ-साथ कहीं एनजीटी के नियमों का उल्लंघन तो नहीं |याने प्राकृतिक संपदा ओं का खनन, दोहन व सुंदरता को नष्ट करके निर्माण तो नहीं किया अन्यथा आने वाले वर्षों में जब इन नियमों का हवाला देकर जांच होगी और जांच में पर्यावरण मानकों का उल्लंघन पाया गया तो संभवतः कार्रवाई हो सकती है |

प्रदेश में जिस प्रकार से मिशन क्लीन के तहत अवैध रूप से कई किए गए निर्माण पर अतिक्रमण कार्रवाई जारी है इसी कड़ी में झाबुआ शहर में भी मिशन क्लीन के तहत अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई | जिले में कहीं भी प्राकृतिक संपदाओं का खनन ,दोहन व सुंदरता को नष्ट कर एनजीटी के नियमों का पालन नहीं कर मकान या जमीन खरीदने से पहले सब तरह से जांच पड़ताल अवश्य कर ले |सबसे बड़ी बात ध्यान योग्य है कि क्या यह जमीन या मकान पर्यावरण मानकों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा | क्योंकि झाबुआ के ही दिलीप गेट पर पटवारी नब्बू का निर्माणाधीन भवन का निर्माण कार्य जारी था झाबुआ शहर के एक जागरूक नागरिक ने नब्बू पटवारी के मकान को एनजीटी के नियमों का उल्लंघन होना बताया और शिकायत की तब जांच और कार्रवाई हुई | जानकारी अनुसार नब्बू पटवारी के पास संभवतः सब तरह की स्वीकृति थी लेकिन नब्बू पटवारी ने एनजीटी के नियमों का ध्यान नहीं रखा जब अतिक्रमण मुहिम शुरू हुई और जांच पड़ताल हुई तो संभवतः इस मकान को एनजीटी के नियमों का उल्लंघन होना पाया गया और करीब 2 वर्ष बाद इस नियम का हवाला देते हुए यह कार्रवाई की गई और नबबू पटवारी का निर्माणधीन मकान जमींदोज कर दिया गया |झाबुआ के ही रामकुले नाले पर बना एक बहु मंजिला मकान जो कि संभवतः एनजीटी के नियमों का उल्लंघन के मामले में कार्रवाई होते होते बचा…. क्यों…? ऐसा ही एक और उदाहरण अन्य प्रदेश में केरल के कोच्चि में मलाडू समुद्र तट के समीप पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करके बनाए गए जैन कोरल कोव अपार्टमेंट को पर्यावरण मानकाे का उल्लंघन करने वालों को कड़ा संदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अवैध बहुमंजिला इमारतों को कुछ ही सेकंड में ढहा दिया गया | यहां लोगों ने अपनी बात रखते हैं यह भी बताया कि फ्लैट खरीदने में हमने अपने खून पसीने की कमाई लगा दी है |करीब 350प्लेट वाली अवैध बहुमंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया गया | इन उदाहरणों के माध्यम से आपको यह बताना चाह रहे हैं कि कहीं पर भी जमीन मकान ,दुकान , प्लाट आदि खरीदने से पहले जांच पड़ताल अवश्य कर ले कही…पर्यावरण मानकों का उल्लंघन तो नहीं हाे रहा है कहीं एनजीटी के नियमों की अनदेखी तो नहीं हुई है आदि बातों पर भी विशेष तौर पर ध्यान दें ….क्योंकि वर्षों बाद भी यदि इस मामले में शिकायत होती है और फिर जांच होती है और जांच में NGT नियम विरुद्ध या नियमों की अनदेखी की गई हो तो संभवत कार्रवाई होगी और तब आपको लगेगा कि हमने अपनी जीवन भर की पूंजी खो दी है | और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी | क्योंकि विक्रय करने वाला तो वहां पर मौजूद नहीं होगा और आप अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे| इसके अलावा आप जब भी कोई मकान या प्रॉपर्टी खरीदें तो सारे लेनदेन चेक के माध्यम से करें |नगदी तौर पर कोई भी लेनदेन ना करें | संपूर्ण प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री शासकीय नियम अनुसार ही करवाएं और शासन के खजाने को भरने में अपना योगदान दें |इसलिए शहर वासियों जल्दबाजी में किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने की जल्दी ना करें और सब तरह से सजग रहे |

Trending