मां त्रिपुरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग की केंटिन तोड़ने के मामले में ओम शर्मा ने पत्रकारवार्ता कर दी जानकारी,
हाईकोर्ट में लगाए केस पर मप्र शासन, विधायक कांतिलाल भूरिया एवं एसडीएम को जारी हुआ नोटिस, कहा सत्य की हुई जीत
झाबुआ। बीती 21 जनवरी को शहर के रानापुर रोड़ पर मां त्रिपुरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के सड़क किनारे बने केंटिन (भवन) को जिला प्रषासन द्वारा बलपूर्वक जेसीबी मषीन से तुड़वाया गया था। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में इस कार्रवाई में शामिल अधिकारियों के खिलाफ केंटिन संचालक ओम शर्मा की ओर से मानहानि का दावा किया था। जिस पर 5 फरवरी को फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट की ओर से मप्र शासन, विधायक झाबुआ कांतिलाल भूरिया एवं एसडीएम झाबुआ को जवाब-तलब किया गया है।
इस संबंध में पत्रकारों को जानकारी देने हेतु 6 फरवरी, गुरूवार रात स्थानीय हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित केषव विद्या पीठ पर संचालक ओम शर्मा ने पत्रकारवार्ता का आयोजन किया। जिसमें उन्हांने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक कांतिलाल भूरिया ने 15 जनवरी 2020 को प्रदेष के मुख्यमंत्री कमलनाथ को लिखे आधारविहीन षिकायती पत्र पर स्थानीय प्रषासन द्वारा 21 जनवरी की शाम करीब 5 बजे बिना पूर्व सूचना के नर्सिंग कॉलेज के केंटिन को अवैधानिक रूप से तोड़-फोड़ कर पूरी तरह से धराषायी कर दिया था।
हाईकोर्ट में लगाया 5 करोड़ की मानहानि का दावा
बाद प्रषासन की इस दमनात्मक कार्रवाई के विरूद्ध संस्था संचालक ओम शर्मा ने माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में इस कार्रवाई में सम्मिलित समस्त अधिकारियों के खिलाफ 5 करोड़ रू. का मानहानि का दावा किया। जिसमें बीती 5 फरवरी को माननीय न्यायालय ने इस संबंध में सभी संबंधितों को नोटिस जारी संस्था के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर स्टे प्रदान किया है।