झाबुआ

मध्यप्रदेश में परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध शासन हुआ सख्त

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कोरोना वायरस को रोकने के लिए परिवहन विभाग से मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ने एक आर्डर जारी किया नावेल कोराना वायरस का फैलाव श्रृंखलाबद्ध रूप से अत्यंत त्वरित गति से होता है मध्य प्रदेश राज्य के कुछ जिलों में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति चयनित हुए हैं ऐसी स्थिति में कोरोनावायरस के संभावित सामुदायिक संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 115 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार लोकहित में संपूर्ण राज्य मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों के संबंधित सार्वजनिक वाहनों तथा रोडवेज लोक परिवहन सेवा संविदा वाहन प्रक्रम वाहन टैक्सी कैप कैब मैक्सी केब तथा ऑटो रिक्शा राज्य के बाहर जाने तथा राज्य के भीतर 23.3. 2020 12:00 बजे से दिनांक यह आदेश माल वाहनों निजी उपयोग के वाहनों तथा आवश्यक आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोग में लाए जाने वाले एवं शासकीय ड्यूटी में सलंग्न वाहनों पर लागू नहीं होगा आपातकालीन स्थिति में संबंधित जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारी तहसीलदार एवं परिवहन प्राधिकारी आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति प्रदान कर सकेंगे इस हेतु जिला एवं उपखंड स्तरीय कंट्रोल रूम पर संपर्क किया जाएगा संबंधित प्रादेशिक जिला परिवहन अधिकारी जिला परिषद के समन्वयक स्वास्थ्य केंद्रों एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन हेतु आवश्यक न्यूनतम ऑटो रिक्शा चिन्हित कर सकेंगे

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