जिले में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
झाबुआ 23 मार्च 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रबल सिपाहा ने जिले में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में नोवेल कोरोना वायरस व उससे जनहित बिमारी के संभावित खतरे की रोक थाम करने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। श्री सिपाहा ने अवगत कराया कि इस आदेश के तहत जिले में कोई भी व्यक्ति अति आवश्यक होने पर ही अल्प् समय के युक्तीयुक्त करण के लिये लिये ही बाहर निकल सकेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सीमाऐं सील कर दी गई है। किसी भी माध्यम जैसे सडक, रेल से जिले की सीमा में अन्य राज्य व जिले से व्यावसायिक वाहनो के प्रवेष, आगमन को प्रतिबंधित किया गया है। अति आवष्यक होने पर निजी वाहनो से यात्रा की अनुमति रहेगी। जिले में निवास रथ नागरिको का जिले की सीमा के बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।
श्री सिपाहा ने बताया कि जिले की समस्त षसकीय, अर्द्धषासकीय कार्यालय बंद किये गये है। अत्यावष्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वस्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि इस आदेष से मुक्त रहेगे। जिले में केवल अत्यावष्यक सेवाये-मेडिकल दुकान, खाद्य सामग्री अर्थात ग्रोसरी आईटम, फल सब्जी, हास्पीटल तथा सभी बैंको पर एटीएम से कैष प्रति पूर्ति सेवा के अलावा षेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किये गये हे। फुटकर सब्जी, फल विक्रेता एक साथ झुण्ड बनाकर व्यावसाय नहीं करेगे इसका विषेष ध्यान रखेगे। जिले की समस्त बस सेवाओ, ट्रासपोर्ट, ट्रक, आयसर, पिकअप, आटो रिक्षा इत्यिदी के संचालन को भी आगामी तीन दिवस के लिये प्रतिबंधित किया गया है। अति आवष्यक सेवाऐ व्यवसायो में सलग्न व्यक्ति यह सुनिष्चित करेगे की वे समस्त गतिविधियो के दौरान एक दुसरे से न्यून्तम एक मीटर की दूरी बनाये रखेन के साथ ही मास्क, ग्लोप्स तथा यथोचित आवश्यकतानुसार सैनेटाइजर का उपयोग करेगे। उक्त प्रतिबंधित इमर्जेन्सी शासकीय कर्मचारियो के केवल ड्यूटी के प्रयोजन से अपने कार्य स्थल जाने एवं कार्य करने की अवधि में लागू नहीं होगे। सभी कर्मचारियो अधिकारियों को अपने साथ वैध परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। घर घर जाकर दूध बाटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर, आरो वाटर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रातः 6.30 बजे से 9.30 बजे तक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगे।