झाबुआ – विश्व भर में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने से हाहाकार मचा हुआ | सुरक्षा की दृष्टि से मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री में बेहताशा वृद्धि हुई है और इसी बात का फायदा उठाकर कुछ दवा व्यापारीयाे द्वारा मास्क और सेनीटाइजर मनमाफिक कीमतों में बेचने की शिकायत लगातार प्रशासन को मिल रही थी | शिकायतों के आधार पर झाबुआ कलेक्टर प्रबल सिपाहा के निर्देश पर शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित दवा दुकानों का निरीक्षण संयुक्त निरीक्षण दल , जो कि राजस्व विभाग के अधिकारी श्री हर्षल बहरानी तथा ओषधि विभाग के ड्रग इंस्पेक्टर श्री कमल अहिरवार द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया | निरीक्षण के दौरान मास्क , सैनिटाइजर एवं अन्य आवश्यक दवाइयों की जानकारी ली गई |दवा विक्रेताओं को उक्त दवाइयों को शासन द्वारा अधिकृत निर्धारित कीमत पर ही बेचने के निर्देश दिए एवं दस्तावेज की जांच की गई तथा अति आवश्यक दवाइयों की कमी होने पर शासन को सूचित करने का निर्देशित किया गया । निरीक्षण के दौरान दाे फर्म पर अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा दवाइयों की बिक्री की जा रही थी जिस पर कार्रवाई करते हुए निरीक्षण दल द्वारा दोनों ही फर्मों को बंद करवाया गया। तथा निर्देशित भी किया कि अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही इसका संचालन किया जावे |सभी मेडिकल स्टोर्स पर कोविड-19 संक्रमण के बचाव की जानकारी वाले पोस्टर का समक्ष में प्रदर्शित करवाया गया | सभी मेडिकल दुकानों पर राेजाना सैनिटाइजर एवं मास्क का स्टॉक तथा कीमत प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित किया गया | सरकार द्वारा तय कीमत सेनटीइज़र……… 50 ml की 25 रु 100 ml की 50 रु 200 ml की 100 रु अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी | मास्क 2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 8 रुपये और 3 प्लाई की कीमत 16 रुपये से अधिक नहीं होगी।