झाबुआ- मध्यप्रदेश शासन ने लॉकडाउन के दौरान मध्यप्रदेश में या मध्य प्रदेश के बाहर कहीं भी आने – जाने के लिए नवीन व्यवस्था लागू करते हुए ई-पास ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया है। इसके बाद लोगों को यहां वहां प्रदेश में कहीं भी आने-जाने के लिए, अनुमति के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
प्रदेश के समस्त कलेक्टरो व एसपी को इस सम्बंध में ग्रह विभाह ने एक गाइड लाइन भी जारी की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मप्र शासन ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान किसी व्यक्ति काे मप्र के अंदर या मप्र के बाहर कहीं भी आने-जाने के लिए अनुमति के लिए ई पास व्यवस्था लागू कर दी है। इसके लिए 0755-2475603 पर सुबह 8 से रात 8 बजे तक कोई भी व्यक्ति फोन कर सकता है।
इसमें किसी मौत की स्थिति, मेडिकल इमरजेंसी (हार्टअटैक, केंसर, स्ट्रोक, कैंसर डायग्नो, कीमोथेरेपी, डिलेवरी आदि) के लिए आवेदन किया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान शासन ने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए लिंक बनाया है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ई -पास जारी होंगे |यह व्यवस्था मुख्यतः सरकार द्वारा सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए ही पास जारी करने हेतु निर्मित की गई है। विशेष परिस्थितियों में आमजन चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए ही आवेदन करें। आमजन द्वारा किसी भी तरह की गलत जानकारी देने पर ,आवेदन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है
https://epass.egovernments.org/citizen/
Anybody from MP currently outside the State needing to travel to MP or in any district of MP , needing to travel from one district to another due to death in immediate family or medical emergency in immediate family( *heart attack , stroke , cancer diagnosis, cancer chemotherapy/ radiation , delivery *, etc
can apply for an COVID-19 Lockdown ePass at
https://epass.egovernments.org/citizen/
8 AM to 8 PM
Telephone – 0755-2475603