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झाबुआ

विशिष्ट अवसरों पर जिले की स्थानीय निकायों की सीमा में स्थित समस्त पशुवध गृह एवं मांस मछली विक्रय की दुकानों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा, कलेक्टर जारी किए आदेश

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झाबुआ । म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा विशिष्ट अवसरों पर स्थानीय निकायों की सीमाओं में स्थित समस्त पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकाने बंद रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर नेहा मीना के आदेशानुसार गणतंत्र दिवस, गांधी निर्वाण दिवस, महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, रामनवमी, डोल ग्यारस, पर्यूषण पर्व का प्रथम दिन, पर्यूषण पर्व का अंतिम दिन, अनन्त चतुर्दशी, जन्माष्टमी, संत श्री जिन तरण तारण जयंती, पर्यूषण पर्व में सवत्सरी श्वेताम्बर जैन, भगवान महावीर का निर्वाण दिवस, चैतीचांद, गणेश चतुर्थी जैसे विशिष्ट अवसरों पर प्रतिवर्ष झाबुआ जिले की स्थानीय निकायों की सीमा में स्थित समस्त पशुवध गृह एवं मांस मछली विक्रय की दुकानों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा उक्त आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

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