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झाबुआ

PWD PIU में निविदा निरस्त करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर के बाद सहायक यंत्री पर गिरी गाज

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झाबुआ – पीडब्ल्यूडी पीआईयू की कार्यप्रणाली इन दिनो जिले से लेकर भोपाल तक और चर्चा का विषय का बनी हुई है और कार्य प्रणाली को लेकर शिकायत लोकायुक्त तक पहुंच गई है । वही इस विभाग के आला अधिकारी की गैर जिम्मेदार कार्य प्रणाली को लेकर विभाग के प्रमुख अभियंता द्वारा अकारण निविदा निरस्त के लिए कारवाई करते हुए,विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर को बर्खास्त के बाद,  सहायक यंत्री को भी दोषी मानते हुए, तत्काल प्रभाव से निलंबित के आदेश दिए गए हैं ।

जानकारी अनुसार लोक निर्माण विभाग झाबुआ द्वारा छात्रावास भावनाओं में फर्नीचर सप्लाई हेतु जेम पोर्टल पर आनलाइन निविदा आमंत्रित की थी । निविदा क्रमांक GEM/2024/B/ 5479156 है इस निविदा की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर थी । लेकिन उक्त निविदा की अंतिम तिथि के पहले ही दिनांक 18 अक्टूबर को बिना किसी वैध करण के निरस्त करने में सहायक यंत्री बद्रीप्रसाद साल्वे की संलिप्तता दर्शित होती है । सहायक यंत्री बद्री प्रसाद साल्वे अप रोड कारण से कार्य के प्रति संतुष्ट एवं कर्तव्य परायण न रहते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के भागी बन गए जो की कार्य विभाग नियमावली 1983 भाग 1 के अप्रेंटिस एक 26 के प्रावधानों के पालन नहीं किया जाकर अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही की गई जो कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन का उल्लंघन है मध्य प्रदेश सेवा सिविल नियम 1966 के नियम 9 में निहित प्रावधानों के तहत प्रथम दृश्य दोषी पाए जाने पर बद्री प्रसाद साल्वे सहायक यंत्री लोक निर्माण विभाग झाबुआ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने हेतु आदेशित किया गया है इस नीलमण अवधि में बड़ी प्रधान साल्वे का मुख्यालय कार्यालय मुख्य अभियंता भवन लोक निर्माण विभाग इंदौर परिक्षेत्र रहेगा तथा नियम अनुसार जीवन निर्माण भट्ट की पात्रता होगी ।

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