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झाबुआ

जिला प्रशासन एक्शन मोड़ पर – गोकसी के अड्डों पर चला बुलडोजर‌ , शहर में अवैध मांस विक्रेताओं पर कारवाई

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झाबुआ‌- । जिले के मेघनगर क्षेत्र अंतर्गत सजेली–नान्या साथ के वन क्षेत्रों में विगत दिनों घटित गोहत्या के प्रकरण के बाद , क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन एक्शन मोड़ पर नजर आया । कलेक्टर नेहा मीना और एसपी शिवदयाल सिंह के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन ने गोकसी के अड्डों पर बुलडोजर चलाया  और अवैध अतिक्रमण को हटाया गया । वही शहर में अवैध मांस विक्रेताओं को लेकर भी कारवाई की गई ।

मेघनगर क्षेत्र अंतर्गत वन भूमि से संयुक्त दल द्वारा अतिक्रमण हटाया गया और कार्यवाही में टीन शेड एवं कच्चे निर्माण के 25 अस्थाई स्ट्रक्चर हटाए गए ।

मेघनगर के सजेली के जंगलों में शनिवार को प्रशासन, पुलिस एवं वन विभाग के संयुक्त दल द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा गहन जांच की गई। कलेक्टर नेहा मीना और एसपी शिवदयाल सिंह के निर्देश पर बीट कर 74 व 75 में अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर कारवाई की गई । वही वन विभाग द्वारा पूर्व में वन भूमि पर की जा रही अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने हेतु संबंधितों को बेदखली नोटिस जारी किए जा चुके थे। इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर आज संयुक्त दल द्वारा कार्यवाही करते हुए वन क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई । कार्यवाही के दौरान वन भूमि पर बनाए गए टीन शेड एवं कच्चे निर्माण के लगभग 25 अस्थाई स्ट्रक्चर हटाए गए ।‌ वही 12 से अधिक स्थान पर लगायें गए तंबू या मचान को भी ध्वस्त किया गया । लगभग 15 हेक्टेयर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कारवाई की गई । प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण एवं अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

इसी क्रम में झाबुआ शहर में अवैध रूप से मांस विक्रय करने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई । झाबुआ तहसीलदार सुनील डावर के नेतृत्व में व  फूड ऑफिसर राहुल अलावा के मार्गदर्शन में अवैध मांस विक्रेताओं पर कारवाई की गई । दोनों अधिकारियों  मांस विक्रेताओं की दुकानों पर पहुंचकर बिना किसी दबाव के नियमों के तहत कारवाई को अंजाम दिया ‌। प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने शहर की 8 से 10 मांस दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। बिना लाइसेंस के मांस विक्रय और नियमों के पालन को लेकर निरीक्षण व जांच की । जांच में पाया कि किसी भी दुकान के पास फूड सेफ्टी लाइसेंस नहीं था। नियमों की खुली अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार सुनील डावर के निर्देश पर संबंधित दुकानों पर तत्काल कार्रवाई की गई और सभी दुकानदारों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । प्रशासन ने कारवाई कर साफ संदेश दिया है कि जिले में अवैध गतिविधियां और नियमों की अनदेखी अब किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अवैध गतिविधियों को लेकर कारवाई लगातार की जावेगी । वही कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण और निर्माण भी हटाए गए । इस कारवाई से पूरे मांस व्यापारियों में हड़कंप मच गया । प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि बिना लाइसेंस और नियमों के विरुद्ध खाद्य सामग्री का विक्रय जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ है और ऐसे मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

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