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बीएसएनएल द्वारा नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को*

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*बकाया बिल जमा करने पर उपभोक्ताओं को मिलेगी 10 से 50 प्रतिशत तक की छूट*

*धार, 10 मार्च 2026।* मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आगामी 14 मार्च 2026 (शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर जिला न्यायालय धार में बीएसएनएल के बकाया बिलों से संबंधित प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निपटान किया जाएगा।
        नेशनल लोक अदालत में बीएसएनएल के लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, एफटीटीएच (फाइबर टू द होम) तथा मोबाइल पोस्टपेड सेवाओं से संबंधित बकाया बिलों के मामलों का निराकरण किया जाएगा। उपभोक्ताओं द्वारा लोक अदालत में अपने बकाया बिलों की राशि जमा करने पर उन्हें नियमानुसार 10 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक की आकर्षक छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा।
         बीएसएनएल अधिकारियों ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं की सेवाएं बकाया राशि के कारण बंद हो गई हैं, वे लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों का निराकरण करवा सकते हैं। उपभोक्ताओं के अनुरोध पर उन्हें पुनः लीज्ड सर्किट, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, एफटीटीएच तथा मोबाइल सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी।
        इसके अतिरिक्त बीएसएनएल के उपभोक्ता अपने बिल संबंधी प्रकरणों का निपटान निकटतम बीएसएनएल कार्यालय के राजस्व अनुभाग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी करवा सकते हैं।
       बीएसएनएल ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण कराएं और दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त करें।

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