Connect with us

DHAR

प्रतिबंधात्मक आदेश जारी*

Published

on

 धार, 31 जुलाई 2021/  जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने धार जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश के तहत मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय  भोपाल  द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार दिशा निर्देश प्रसारित किये गये है। जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए 20 जुलाई की अवधि को 10 अगस्त  तक बढाई गई  है। पूर्व में जारी आदेश की शेष शर्ते/दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।  यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज

प्रादेशिक जन समाचार स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंच है यहाँ विभिन्न टीवी चैनेलो और समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकार अपनी प्रमुख खबरे प्रकाशन हेतु प्रेषित करते है।

Advertisement

Subscribe Youtube

Advertisement

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2021. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!