भाजपा के वरिष्ठ पार्षद भदौरिया और कांग्रेस महापौर प्रत्याशी जाट भी सजा पाने वालों में शामिल
दो आरोपियों रितेश भदौरिया और रमेश सिंधी हो गई मौत
रतलाम, 26 नवंबर। 10 साल पहले आधी रात को डाट की पुलिया क्षेत्र में हुई गोलीबारी और मारपीट के मामले में जिला न्यायालय ने शनिवार को सजा सुनाई है। भदोरिया ग्रुप के आरोपियों को 7-7 साल की सजा और अंबर ग्रुप के आरोपियों को 6-6 साल की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में भाजपा पार्षद भगत सिंह भदौरिया और महापौर उम्मीदवार मयंक जाट, भाजपा के खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक यतेंद्र भारद्वाज सहित अन्य भी शामिल है। मामले में दो आरोपियों रितेश भदौरिया और रमेश सिंधी की मौत हो गई है।
शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सभी आरोपियों की मौजूदगी में तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण वर्मा ने फैसला देते हुए सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि मामले में सुनवाई के बाद कुछ माह पहले फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसे शनिवार को सुनाया गया। अंबर ग्रुप के प्रकरण में अतिरिक्त लोक अभियोजक तरुण शर्मा और भदोरिया ग्रुप के प्रकरण में अतिरिक्त लोक अभियोजक विनोद जैन ने पैरवी की।
यह हुआ था मामला
मामला 10 साल पुराना है। 2012 में डाट की पुलिया के पास भदौरिया ग्रुप और अंबर ग्रुप के बीच गोलीबारी एवं मारपीट हुई थी। मारपीट में चार लोग गंभीर घायल हुए थे। स्टेशन रोड थाने पर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में मयंक जाट (अंबर ग्रुप) की रिपोर्ट पर कमल भदौरिया, रितेश भदौरिया, भाजपा नेता भगतसिंह भदौरिया, कालू, शरद भाटी तथा अन्य के खिलाफ कई धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ था। दूसरे पक्ष की ओर से रितेश पिता हरिसिंह की रिपोर्ट पर यतेंद्र भारद्वाज, ऋषि जायसवाल, अमित जायसवाल, मयंक जाट अन्य के खिलाफ बलवा सहित कई धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ था।
भदौरिया ग्रुप के इन लोगों को मिली 7 वर्ष सजा
भाजपा नेता भगतसिंह पिता सुरेशसिंह भदौरिया (52) निवासी सैलाना यार्ड, शरद पिता मोहनलाल भाटी (40) निवासी महेशनगर, रवि पिता रमेशचंद्र मीणा (29) निवासी नयागांव, रितेशनाथ पिता वीरेंद्रनाथ (45) निवासी 80 फीट रोड को 7 वर्ष की सजा मिली ।
अंबर ग्रुप के इन लोगों को मिली 6 वर्ष सजा
कांग्रेस नेता मयंक पिता दौलत राम जाट (31) निवासी अखंडज्ञान आश्रम (सैलाना बस स्टैंड), योगेंद्र सिंह पिता लोचनसिंह तोमर (30) निवासी आनंद विहार, किशोर सिंह पिता मनोहर सिंह चौहान (31) निवासी शक्तिनगर, अमित पिता सुरेंद्र जायसवाल (42) निवासी फ्रीगंज रोड, ऋषि पिता विजेंद्र जायसवाल (35) निवासी फ्रीगंज रोड, यतेंद्र पिता विश्वकांत भारद्वाज (38) निवासी इंद्रानगर एवं भूपेश पिता जगदीश नेगी (32) निवासी महेशनगर को 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।(हरमुद्दा से साभार)