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RATLAM

रतलाम के भाजपा और कांग्रेस नेताओं को सजा:महापौर पद के उम्मीदवार मयंक जाट और भाजपा पार्षद दल नेता भगत भदोरिया सहित एक दर्जन को सजा रतलाम

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रतलाम~~रतलाम के बहुचर्चित अंबर ग्रुप और भदोरिया ग्रुप में एक दशक पूर्व हुए विवाद के प्रकरण में आज जिला न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए एक पक्ष के 4 लोगों को 7 वर्ष और दूसरे पक्ष के 7 लोगों को 6 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि नगर निगम चुनाव के दौरान कांग्रेस के टिकट पर महापौर का चुनाव लड़े मयंक जाट और दूसरे पक्ष में भाजपा के पार्षद भगत भदोरिया के नाम सामने आने के बाद से ही इस मामले के फैसले का इंतजार था। सजा पाने वालों में भाजपा खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक यतेंद्र भारद्वाज भी शामिल है ।

10 वर्ष पूर्व दोनों पक्षों के बीच वर्चस्व को लेकर हुए विवाद में दोनों ही पक्षों के लोगों के विरुद्ध स्टेशन रोड थाने पर प्रकरण दर्ज किया गया था। इस मामले में फैसला आते ही दोनों पक्षों के समर्थक कोर्ट और जिला पंचायत चौराहे के आसपास जुटना शुरू हो गए। कोर्ट की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपियों को जेल भेजा जाएगा।

यह था मामला

दरअसल यह मामला 29 जनवरी 2012 का है। जहां शिखा बार पर अंबर ग्रुप और भदोरिया ग्रुप के बीच हुए विवाद में धारदार हथियार चलाने और गोलीबारी की घटना हुई थी। जिसमें अंबर ग्रुप के मयंक जाट की शिकायत पर भदोरिया ग्रुप के कमल भदोरिया, रितेश भदोरिया ,भगत भदोरिया, कालू, शरद भाटी और अन्य के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था। वहीं, दूसरे पक्ष के रितेश भदौरया की रिपोर्ट पर यतेंद्र भारद्वाज ,ऋषि जयसवाल, मयंक जाट, अमित जायसवाल सहित अन्य पर प्रकरण दर्ज हुआ था।

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