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झाबुआ

एमपी में शिक्षकों के वेतनमान और वरिष्ठता नियमों में बदलाव, भर्ती के भी नए नियम, 2 बार देने होंगे एग्जाम।

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भोपाल.(जनसमाचार डेस्क से वत्सल आचार्य) मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा के तहत शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। यानी एक बार कोई उम्मीदवार यदि पात्रता परीक्षा पास कर लेता है तो उसे दूसरी बार स्कूल शिक्षा के पदों के लिए पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, पात्रता परीक्षा के बाद पदस्थापना के लिए चयन परीक्षा का प्रावधान किया गया है। नियुक्ति के लिए चयन परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य रहेगा। उच्च से निचले स्तर तक के पदों में सीधी भर्ती और प्रमोशन से भरने का बंटवारा कर दिया गया है। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग में वेतनमान और वरिष्ठता के भी नए नियम लागू कर दिए गए हैं.

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