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RATLAM

जिला स्तरीय जनसुनवाई में 68 आवेदनों पर सुनवाई की गई आवेदन निराकरण के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित किए गए

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जिला स्तरीय जनसुनवाई में 68 आवेदनों पर सुनवाई की गई

आवेदन निराकरण के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित किए गए

       रतलाम/ मंगलवार को जनसुनवाई में 68 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को निराकरण हेतु प्रेषित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे, डिप्टी कलेक्टर श्री संजय शर्मा, श्री सुनील जायसवाल तथा राधा महन्त ने भी जनसुनवाई की।

        जनसुनवाई में सैलाना तहसील के ग्राम छछोईनाका निवासी जवाहरलाल ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी की पैतृक भूमि गांवन नायापाडा में स्थित है। वर्ष 1956-57 से उक्त भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा रहा है किन्तु ग्राम पंचायत राजस्व विभाग द्वारा त्रटिवश उक्त भूमि का पट्टा अन्यत्र को जाररी किया जा रहा है। उक्त भूमि से संबंधित पावती तथा अन्य दस्तावेज भी प्रार्थी के पास उपलब्ध हैं। यदि उक्त भूमि किसी अन्यत्र को हस्तांतरित की जाती है तो इससे प्रार्थी के परिवार को अत्यधिक हित हानी होगी। प्रार्थी उक्त भूमि के माध्यम से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है। अतः उक्त भूमि किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं की जाए। आवेदन निराकरम के लिए तहसीलदार सैलाना को प्रेषित किया गया है।

 

ग्राम उमर निवासी कालू अमलियार ने आवेदन में बताया कि प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि गांव के ही अन्य व्यक्तियों को खेती हेतु एक वर्ष के लिए मुनाफे पर दी गई थी। उक्त अवधि समाप्त होने के बाद भी कतिपय व्यक्ति प्रार्थी की भूमि लौटा नहीं रहे हैं और ना ही उक्त भूमि पर मुझे कृषि कार्य करने दे रहे हैं। बात करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है जिससे प्रार्थी और उसका परिवार काफी दहशत में हैं। कृपया उपयुक्त कार्यवाही की जाकर कृषि भूमि वापस दिलवाई जाए। आवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार रावटी को प्रेषित किया गया है।

        इंदौर निवासी गिरवीबाई ने जनसुनवाई में आवेदन किया कि प्रार्थिया द्वारा रामेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति के माध्यम से एक प्लाट क्रय किया गया था। उक्त प्लाट 17 अप्रैल 1989 को समिति अध्यक्ष को अलाटमेंट किया गया। चूंकि उक्त समिति द्वारा इतना समय व्यतित होने के बाद भी मौके पर प्लाट नहीं बताया गया है और न ही उसका कब्जा दिया जा रहा है। समिति द्वारा प्रार्थिया को अलाटमेंट किया गया प्लाट का कब्जा दिलवाया जाए। आवेदन निराकरण के लिए तहसीलदार रतलाम को भेजा गया है।

        न्यू काजीपुरा निवासी अब्दुल करीम ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थी विगत तीन वर्षों से लीवर डेमेज होने के कारण बडौदा में उपचार चल रहा है। प्रार्थी की स्थिति दयनीय होने के कारण उसे उपचार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। आवेदन सीएमएच को निराकरण हेतु भेजा गया है। ग्राम इटावा माताजी निवासी शकुबाई ने जनसुनवाई में बताया कि प्रार्थिया का पैतृक कच्चा मकान ग्राम आबादी में होकर पंचायत रिकार्ड में मांगीलाल पिता बाबरू के नाम से दर्ज है। उक्त कच्चे मकान की भूमि पर ही गांव के कुछ दबंगो द्वारा कब्जा कर हमें वहां से भगा दिया गया है। हमारे पास रहने का कोई साधन नहीं है। प्रार्थिया को कब्जा पुनः दिलवाया जाए। आवेदन निराकरण के लिए तहसीलदार रतलाम को भेजा गया है।

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