Connect with us

RATLAM

किसी भी पंपलेट पोस्टर हैंड बिल पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम पता लिखा जाना अनिवार्य~~ बैंक शाखा प्रबंधक खातों से नगद राशि की संदेहॉस्पद निकासी की जानकारी देंगे

Published

on

किसी भी पंपलेट पोस्टर हैंड बिल पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम पता लिखा जाना अनिवार्य

रतलाम /  विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान किसी भी राजनीतिक दल अभ्यर्थी या व्यक्ति द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले पंपलेट, पोस्टर, हैंडबिल आदि पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम एवं पता लिखा जाना अनिवार्य है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अधीन कानूनी प्रावधान के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं करने पर 2 वर्ष की सजा अथवा 2 हजार रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति पम्पलेट या पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा, ना करवाएगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उसे जानते हो द्वारा सत्यापित नहीं हो। मुद्रक द्वारा घोषणा की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना अनिवार्य है। प्रकाशन के तीन दिनों के भीतर मुद्रक प्रकाशित सामग्री की चार प्रतियां परिशिष्ट (ख) घोषणा परिशिष्ट क प्रस्तुत करेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच के अनुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अनुमति के बिना विज्ञापनों पर किया जाने वाला व्यय निषेध है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के प्रयोजनार्थ निर्वाचन पंपलेट या पोस्टर का अर्थ किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को प्रोत्साहित करने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के प्रयोजनार्थ वितरित किए जाने वाले किसी भी प्रकार के प्रिंटेड पंपलेट, हैंड बिल या अन्य दस्तावेज होते हैं।

बैंक शाखा प्रबंधक खातों से नगद राशि की संदेहॉस्पद निकासी की जानकारी देंगे

रतलाम /  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत सभी बैंक शाखा प्रबंधक बैंक खातों से नगद राशि की संदेहॉस्पद निकासी की जानकारी प्रतिदिन प्रस्तुत करेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिन बिंदुओं पर प्रतिदिन जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं उनमें असामान्य तथा संदेहास्पद नगद निकासी या निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान एक लाख से अधिक की राशि बैंक में जमा करवाना जबकि पिछले दो माह के दौरान इस प्रकार की जमा व निकासी नहीं की गई हो। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नगदी के बिना किसी पूर्व स्थानांतरण के जिला या निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न व्यक्तियों के बैंक खाते में एक ही बैंक खाते से आरटीजीएस द्वारा राशि का असामान्य स्थानांतरण, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल हलफनामे में उल्लेखित अभ्यर्थियों को उनके पति या पत्नी या उनके आश्रितों के बैंक खाते से एक लाख से अधिक की नगदी राशि की जमा या निकासी, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी राजनीतिक दल के खाते में एक लाख से अधिक नगदी राशि की जमा या नगदी की निकासी से संबंधित जानकारी, यदि नगदी की बड़ी राशि की निकासी जमा का कोई संदेहास्पद मामला सामने आता है जो की 10 लाख रुपए से अधिक का है तो इस बारे में तत्काल आयकर विभाग के नोडल अधिकारी या जिला प्रभारी आयकर को तत्काल सूचना दी जाएगी।

153/1600/2023

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज

प्रादेशिक जन समाचार स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा मंच है। यहां विभिन्न समाचार पत्रों/टीवी चैनलों में कार्यरत पत्रकार अपनी महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशन हेतु प्रेषित करते हैं ।

Advertisement

Subscribe Youtube

Advertisement

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2021. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!