Connect with us

झाबुआ

महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम द्वारा ग्राम चापानेर के खोरी फलिया में बाल विवाह रोका गया

Published

on





झाबुआ 13 दिसम्बर, 2023। विकासखण्ड थांदला अन्तर्गत ग्राम चापानेर के खोरी फलिया में 12 दिसम्बर, मंगलवार को बाल विवाह होने की दुरभाष पर शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसके पश्चात् सहायक संचालक श्री बालूसिंह सस्तिया के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास थांदला की टीम तत्काल चापानेर में उपस्थित होकर बामनिया चौकी से समन्वय स्थापित कर पुलिस टीम के साथ चापानेर के खोरी फलिया में पहुँची, जहाँ विवाह संबंधित कार्यक्रम किया जा रहा था। वहा पर लगातार एक घण्टे तक परिवार एवं समाज से चर्चा की गई। साथ ही बाल विवाह अधिनियम के संबंध में समझाया गया कि बाल विवाह किये जाने पर माता-पिता को दो वर्ष की सजा, एक लाख का आर्थिक दण्ड एवं सहयोगी तडवी, पटेल, हलवाई एवं पंचनामे पर जवाबदारी लिये जाने वाले समाज जनों आदि पर भी कानुनी कार्यवाही का प्रावधान किया गया है।
समझाईश के पश्चात परिवार एवं समाज के वरिष्ठजनों ने तय किया कि यह शादी रोकी जा रही है और बालिका की उम्र 18 वर्ष होने के पश्चात सगाई एवं विवाह कार्यक्रम किया जाएगा। इस संबंध में समाजजनो से जवाबदारी लिये जाने के पश्चात टीम कर्तव्य स्थल पर रवाना हो गई।

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज

प्रादेशिक जन समाचार स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंच है यहाँ विभिन्न टीवी चैनेलो और समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकार अपनी प्रमुख खबरे प्रकाशन हेतु प्रेषित करते है।

Advertisement

Subscribe Youtube

Advertisement

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2021. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!