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लोकसभा सामान्य निर्वाचन2024 रतलाम कलेक्टर, एसपी की राज्य की सीमा से लगे जिलों के  कलेक्टर एसपी के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित****जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा वाहन मालिकों ट्रैवल एजेंसी से निविदाएं आमंत्रितपरिरक्षण अधिनियम के समस्त उपबंध जिले के विकासखंडो में लागू**

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लोकसभा सामान्य निर्वाचन2024

रतलाम कलेक्टर, एसपी की राज्य की सीमा से लगे जिलों के  कलेक्टर एसपी के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित

रतलाम 27 मार्च 2024/ लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दौरान प्रभावी नियंत्रण एवं कार्यवाहियों की दृष्टिगत रतलाम कलेक्टर श्री राजेश बाथम, पुलिस अधीक्षक श्री राहुल लोढ़ा की वर्चुअल बैठक राज्य के सीमावर्ती जिला राजस्थान के झालावाड़बारा एवं कोटा जिलों के कैरेक्टर्स एवं पुलिस अधीक्षको के साथ एक वर्चुअल बैठक बुधवार को आयोजित हुई। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव तथा अपर कलेक्टर श्री आर.एस. मंडलोई भी मौजूद रहे।

वर्चुअल बैठक में मध्यप्रदेश के शिवपुरी, श्योपुर, गुना, मंदसौर, आगर मालवा, राजगढ़, जिलों के कलेक्टर पुलिस अधीक्षक भी सम्मिलित हुए।  बैठक में जिलों के परिप्रेक्ष्य में सामान्य जानकारी का आदान-प्रदान हुआ। सीमावर्ती मतदान केन्द्रों के लोकेशन अनुसार जानकारियां दी गई। सीमा से लगे ग्रामों की सूची का आदान-प्रदान हुआ। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष लोकसभा निर्वाचन के लिए असामाजिक तत्वों तथा अवैध शराब पर नियंत्रण पर चर्चा की गई। राजस्थान, मध्यप्रदेश में निवास करने वाले फरारी स्थाई वारंटीओ की सूची, बॉर्डर नाका स्थलों की सूची, अवैध शराब बनाने तथा विक्रय, बॉर्डर नाका स्थलों की सूची, निर्वाचन के दौरान वॉयरलैस कम्युनिकेशन, दोनों सीमाओं से लगे जिलों के थानों के प्रभारी, पुलिस अधिकारियों की सूचियां का आदान-प्रदान किया गया। इसके अलावा जिला बदर आरोपियों, चुनाव प्रभावित कर सकने वाले व्यक्तियों, सांप्रदायिक तनाव की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों पर भी चर्चा करते हुए कार्य योजना निर्धारित की गई। दोनों राज्यों के अधिकारियों ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष लोकसभा निर्वाचन के लिए अपनी प्रतिबद्धता एवं संकल्प व्यक्त किया।

परिरक्षण अधिनियम के समस्त उपबंध जिले के विकासखंडो में लागू

रतलाम 27 मार्च 2024/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त मात्रा में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करके मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 संशोधन 2002 एवं संशोधन 2022 के अंतर्गत अधिनियम के समस्त उपबंध जिले के सभी विकास खंडो में लागू किए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले के अतिदोहित विकासखंड आलोट, जावरा, पिपलोदा, रतलाम में पूर्व से लागू आदेश को यथावत रखते हुए आगामी आदेश तक तथा विकासखंड सैलाना तथा बाजना को आगामी 30 जून या पर्याप्त वर्षा होने तक पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए अधिनियम के उपबंध लागू किए गए हैं। अतः अतिदोहित विकासखंड आलोट, जावरा, पिपलोदा, रतलाम, सैलाना तथा बाजना में जल स्रोत जैसे नदी, बांध, नहर, जलधारा, झरना, झील, सोता, जलाशय, बंधान या कुओं से सिंचाईऔद्योगिक उपयोग तथा अन्य प्रयोजन के लिए किन्ही साधनों द्वारा जल लेना प्रतिबंधित किया गया है।

जल अभावग्रस्त क्षेत्र में ऐसे जल स्रोत जो पेयजल उपलब्धता बनाए रखने हेतु अधिग्रहित किया जाना आवश्यक है, उनका अधिग्रहण किया जा सकेगा। जल अभावग्रस्त क्षेत्र में प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी प्रयोजन के लिए नलकूप या बोरवेल खनन प्रतिबंधित किया गया है। पेयजल तथा घरेलू उपयोग के लिए नलकूप खनन की अनुमति देने के लिए संबंधित क्षेत्र के राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर कारावास या अर्थदंड या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।

जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा वाहन मालिकों ट्रैवल एजेंसी से निविदाएं आमंत्रित

रतलाम 27 मार्च 2024/जिला सैनिक कल्याण कार्यालय रतलाम द्वारा किराए के आधार पर मारुति डिजायर वाहन उपलब्ध कराने की इच्छुक वाहन मालिकोंट्रैवल एजेंसियों से निविदाएँ आमंत्रित की गई हैं। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय  नगरा रोड होमगार्ड कॉलोनी रतलाम से निविदा की शर्तें तथा निविदा प्रपत्र फार्म कार्यायीन दिवसों में 1 अप्रैल 2024 सुबह 11:00 से शाम 5:00 तक 50 रुपए नगद जमा कर प्राप्त किए जा सकते हैं।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन अजय शर्मा (सेवानिवृत्त) से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला सैनिक कल्याण कार्यालय रतलाम में निविदाएं 15 अप्रैल 2024 दोपहर 12:00 बजे जमा की जा सकती हैं, प्राप्त निविदाएं इसी दिन शाम 3:00 बजे खोली जाएंगी।       

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