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झाबुआ

कलेक्टर झाबुआ ने दिए संपत्ति कुर्क करने के आदेश

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            झाबुआ 11 जुलाई, 2024। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नेहा मीना द्वारा अपने न्यायालयीन प्रकरण में पारित आदेश 11 जुलाई 2024 को उपायुक्त, सहकारिता विभाग, जिला झाबुआ के प्रतिवेदन 08 अक्टूम्बर 2021 में उल्लेखित किया गया था।
          जिसमें प्रार्थी श्री आशीष पंड्या निवासी झाबुआ डिपॉजिटर्स द्वारा अधिकृत की शिकायत एवं उपायुक्त सहकारित विभाग झाबुआ के प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण का निराकरण करते हेतु प्रतिप्रार्थी सहरा केडिट कॉआपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड के शाखा प्रबंधक श्री जगदीश पिता शंकरलाल राठौर निवासी झाबुआ एवं अन्य दो के द्वारा कुल डिपॉजिटर्स 94 की निक्षेप राशि 2,85,50,208/- (अक्षरे रूपये दो करोड बयासी लाख पचास हजार दो सौ आठ) वापस करने में व्यतिक्रम करने से म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 में वर्णित प्रावधान अनुसार प्रतिप्रार्थी जगदीश राठौर की पत्नी श्रीमती सुनिता पति जगदीश राठौर एवं कमलेश पिता शंकरलाल राठौर नि. झाबुआ के नाम शामलाती खाते की अचल संपत्ति कस्बा झाबुआ स्थित कृषि भूमि सर्वे नंबर 225/1 कुल रकबा 0.3400 हेक्टेयर एवं सर्वे नंबर 224/2 रकबा 0.2150 हेक्टेयर की भूमि को कुर्क करने के आदेश जारी करते हुए उक्त संपत्ति खुर्द-बुर्द न हो इस हेतु खसरे के कॉलम नंबर-12 में कय-विक्रय, नामांतरण बंटवारा से प्रतिबंधित भूमि कुर्कशुदा हैं, ऐसी प्रविष्टि के आदेश संबंधित तहसीलदार को जारी किये गये।

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