झाबुआ/पेटलावद: शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय चवरिया (संकुल केंद्र मठमठ, विकासखंड पेटलावद) में संकुल प्राचार्य की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जनसुनवाई में कलेक्टर को सौंपे गए शिकायत पत्र के अनुसार, विद्यालय में नियम विरुद्ध तरीके से योग्य और अधिक GFMS स्कोर वाले अतिथि शिक्षक को कार्यमुक्त कर दिया गया है ।
क्या है पूरा मामला?
शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय चवरिया (DISE CODE- 23240922502) में सत्र 2024-25 से दो अतिथि शिक्षक — नन्दु पिता सक्रूेडा और रतन मेडा कार्यरत थे। गत 10 सितंबर 2026 को विद्यालय में एक नियमित शिक्षक की पदस्थापना हुई। नियमानुसार, नियमित शिक्षक के आने पर केवल एक अतिथि शिक्षक का पद समाप्त होना था और एक को पद पर बनाए रखना आवश्यक था।
वही शासकीय प्राथमिक विद्यालय नाहरपुरा मंडन (DISE CODE: 23240922708) में सत्र 2024-25 से दो अतिथि शिक्षक कार्यरत थे:
लक्ष्मण (पिता मांगू पारगी): D.El.Ed. योग्यताधारी, GFMS में उच्च स्कोरधारक एवं कई वर्षों का शिक्षण अनुभव रखने वाले योग्य अतिथि शिक्षक ।
वही शुक्राम गामड: कम GFMS स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक ।
नियम के मुताबिक GFMS पोर्टल पर सबसे कम स्कोर वाले व कम योग्यता वाले अतिथि शिक्षक के हटाया जाए । आरोप है कि संकुल प्राचार्य द्वारा नियम के अनदेखी करते उच्च स्कोर कार्डधारी, D.El.Ed. योग्यताधारी व बहुत साल के अनुभवी अतिथि शिक्षक लक्ष्मण पारगी को कार्यमुक्त कर दिया गया। जबकि कम GFMS स्कोर वाले अतिथि शिक्षक शुक्राम गामड़ के पद पर बनाए रखा ।
दिनांक 10 सितंबर 2026 को विद्यालय में एक नियमित शिक्षक की पदस्थापना होने के बाद नियम के तहत दो में से केवल एक अतिथि शिक्षक का पद समाप्त होना था और एक को कार्य पर बनाए रखना आवश्यक था ।
वही नन्दु (पिता सक्रूेडा): उच्च GFMS स्कोर (163.56 अंक), D.El.Ed. योग्यताधारी एवं कई वर्षों का शिक्षण अनुभव।
रतन मेड़ा: कम GFMS स्कोर (147.60 अंक)।
आरोप है कि संकुल प्राचार्य (शासकीय विद्यालय मठमठ) ने मिलीभगत कर नियमों के विपरीत जाकर उच्च स्कोरधारक नन्दु को कार्यमुक्त कर दिया और कम स्कोर वाले रतन मेड़ा को सेवा में बनाए रखा।
BEO का आदेश भी नहीं माना
पीड़ित अतिथि शिक्षक द्वारा पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी (SDM) पेटलावद को शिकायत की गई थी। इसके बाद विकास खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) पेटलावद ने पत्र क्रमांक जनसुनवाई/2026/1636 दिनांक 21/09/2026 जारी करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशों का हवाला दिया। BEO ने स्पष्ट किया था कि उच्चतम स्कोर (163.56 अंक) वाले नन्दु मेड़ा की ही पद पर बने रहने की पात्रता आती है और तदनुसार कार्रवाई करने के निर्देश संकुल प्राचार्य को दिए थे।
वही अन्य मामले में जनसुनवाई अनुविभागीय अधिकारी (SDM) पेटलावद को शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसकी जांच खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) पेटलावद को सौंपी गई थी। जांच के पश्चात BEO द्वारा गत वर्ष एवं उच्च स्कोरधारी व्यक्ति को कार्य पर बनाए रखने के स्पष्ट आदेश दिए गए थे। इसके बावजूद संकुल प्राचार्य द्वारा BEO के आदेश क्रमांक जनसुनवाई/2026/1634-35 (दिनांक 21.09.2026) एवं वरिष्ठ कार्यालयों के निर्देश की अवहेलना कर कम GFMS स्कोर वाले अतिथि शिक्षक शुकाम गामड को हटायें जाने के निर्देश दिए गए ।
निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग
पीड़ित अतिथि शिक्षक ने कलेक्टर झाबुआ से गुहार लगाते हुए निम्नलिखित मांगें की हैं:
संकुल प्राचार्य द्वारा की गई इस नियम विरुद्ध कार्रवाई की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए।
नियम विरुद्ध हटाए गए योग्य अतिथि शिक्षक नन्दु मेड़ा को पुनः कार्य पर रखा जाए।
कम GFMS स्कोर वाले अतिथि शिक्षक को नियमानुसार कार्यमुक्त किया जाए।
छात्रहित एवं शासनहित को ध्यान में रखते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ 7 दिवस के भीतर कड़ी कार्रवाई की जाए।
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