किसान भाई अपनी फसलों का बीमा करवाकर जोखिम से बचें
झाबुआ,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देष्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध करा के वित्तीय समर्थन प्रदान करना है, ताकि कृषक, कृषि व्यवसाय में बने रहते हुये उन्नत तकनीकी का उपयोग एवं टिकाऊ- नवीन/ अभिनव कृषि के लिए प्रोत्साहित हों। उप संचालक कृषि श्री एन.एस.रावत ने अवगत कराया है कि मौसम की अनिष्चितता को देखते हुए, प्राकृतिक आपदाओं, कीट एवं रोगों से किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा आवरण एवं वित्तीय समर्थन प्राप्त हो सके, इसके लिये कृषि विभाग द्वारा किसानों सेे अपील की गई हैं कि अधिक से अधिक संख्या में अपनी फसलों का 31 जुलाई 2020 के पूर्व फसल बीमा करवाना सुनिष्चित करें। जिससे फसलों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई होकर, जोख्मि से बचा जा सके। जिले के सभी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ खरीफ मौसम में ले सकते है। यह योजना शासन द्वारा किसानों के हित में खेती किसानी उद्यम को समुचित आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देष्य से प्रारंभ की गई है।
खरीफ मौसम में सभी अनाज दलहन, तिलहन फसलों के लिए बीमित राषि का मात्र अधिकतम 2 प्रतिषत प्रीमियम कृषकों द्वारा देय है तथा कपास फसल के लिए अधिकतम 5 प्रतिषत प्रीमियम देय है। शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। खरीफ 2020 में फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है। इच्छुक कृषक अंतिम तिथि के पूर्व अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते है। अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगानेवाले बटाईदारों और काष्तकारों सहित सभी किसान अपनी फसलों का बीमा आच्छादन प्राप्त करने हेतु पात्र है। योजना सभी कृषकों हेतु स्वैच्छिक की गई है। अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जावेगा। अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोकसेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कंपनी के अधिकृत एजेण्ट के माध्यम से करवा सकते है।
अऋणी कृषकों के लिए आवष्यक दस्तावेज फसल बीमा प्रस्ताव फार्म। आधार कार्ड। पहचान पत्र – शासन द्वारा मान्य दस्तावेज, जैसे वोटर कार्ड, राषन कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आई.डी. ड्रायविंग लायसेंस इत्यादि। भू – अधिकार पुस्तिका। बुवाई प्रमाण-पत्र पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी। समस्त ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है तथा मोबाईल नं. वांछित है।
स्वैच्छिक बीमा जो ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते हो, वे बीमांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 से 7 दिवस पूर्व अर्थात् 24 जुलाई 2020 तक संबंधित बैंक में लिखित में आवेदन कर निर्धारित प्रपत्र भरकर योजना से बाहर जा सकते है।
खरीफ 2020 हेतु अधिसूचित की गई फसलें जिला स्तर पर:- उडद फसल तहसील स्तर पर झाबुआ एवं रामा में मूंगफली एवं कपास फसल। राणापुर में ज्वार, मूंगफली एवं कपास फसल। मेघनगर, थांदला एवं पेटलावद में कपास फसल।
फसल बीमा के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने अथवा समस्या समाधान के लिए निकटवर्ती बैंक शाखा, प्राथमिक सहकारी साख समिति, कृषि, उद्यानिकी विभाग के मैदानी अमले तथा विकासखण्ड स्तरीय शासकीय सेवकों से सम्पर्क कर सकते हैं।