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झाबुआ

नाबालिग से अश्‍लील हरकत करने वाले आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्‍त

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शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी आकाश पिता शांतिलाल मेवाडा निवासी सटेंडी उम्र 18 वर्ष तहसील शुजालपुर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 27/08/2020 को सुबह 9 बजे पीडिता दुकान पर सामान लेने जा रही थी तभी मंदिर के थोडा आगे आरोपी ने उसका रास्‍ता रोका और बोला की तुझसे बात करनी है। इस पर पीडिता ने कहा की उसे कोई बात नही करनी। आरोपी ने उसका हाथ पकडकर कहा की तुझे बात करनी ही पडेगी नही तो तेरे पिता और भाई को जान से खत्‍म कर दु्ंगा । पीडिता के चिल्‍लाने पर परिवार और गांव के लोग आ गये। जिन्‍हे देखकर आरोपी वहां से भाग गया। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट शुजालपुर मंडी पर की थी । आज दिनांक 08/09/2020 को न्‍यायालय द्वारा आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया ।

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