Connect with us

झाबुआ

नाबालिक को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

Published

on

शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी गोविंद मीणा पिता अनुपसिंह मीणा उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम रंथभंवर, जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
देवेन्‍द्र मीना डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी नाबालिक पीडिता को बहला फुसलाकर भागा कर ले गया और उसके साथ दुष्‍कर्म किया। फरियादी ने थाना बेरछा पर दिनांक 24 जून 2020 को रिपोर्ट की थी।
राज्य की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक श्री देवेंद्र मीना द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया। अपराध की गंभीरता को दखते हुये न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज

प्रादेशिक जन समाचार स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंच है यहाँ विभिन्न टीवी चैनेलो और समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकार अपनी प्रमुख खबरे प्रकाशन हेतु प्रेषित करते है।

Subscribe Youtube

Advertisement

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2021. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!