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झाबुआ

अवैध रेत परिवहन करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त

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शाजापुर। जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाजापुर श्री धमेन्द्र सोनी द्वारा आरोपीगण सैयद पिता शाबीर अली व आबिद पिता शरीफ अली निवासीगण ग्राम सुंदरसी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र बुधवार को निरस्त किया गया ।
अजय शंकर , एडीपीओ शाजापुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 10.08.2020 को सुबह 09:30 बजे आरोपी सैयद सोनालिका ट्रेक्‍टर-ट्राली में रेत भरकर बेचने के लिये ले जा रहा था। उक्‍त ट्रेक्‍टर-ट्राली का मालिक आरोपी आबिद अली है जिस पर नंबर नही लिखा हुआ था। उक्‍त रेत बिना रॉयल्‍टी भुगतान के ले जाई जा रही थी। उक्‍त रेत भरे हुये ट्रेक्‍टर-ट्राली को काली सिंध नदी के पास पुलिस थाना सुंदरसी की पुलिस ने पकडा था। पुलिस थाना सुंदरसी के द्वारा खनिज विभाग को सूचना दी गई जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध सुश्री कामना गौतम खनिज निरीक्षक जिला शाजापुर द्वारा दिनांक 03-09-2020 को थाना सुंदरसी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफतार किया गया। अभियोजन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रंसिंग के माध्यम से अजय शंकर एडीपीओ शाजापुर द्वारा जमानत का विरोध किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर

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