Connect with us

पेटलावद

जघन्य सनसनीखेज चिन्हित प्रकरण में थाना पेटलावद के अपराध क्रमांक 856/2021 में माननीय अपर सत्र न्यायालय पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी भेरूलाल पिता मांगु मैडा को धारा 304 भाग – 1 IPC में 10 वर्ष के सश्रम कारावास से तथा रु 5000/- अर्थदंड से दंडित किया गया है।

Published

on






                  फ़रियादिया भूरीबाई पति अनिल सिंगाड़ के अनुसार घटना दिनांक 27.12.2021 को फ़रियादिया ग्राम ठिकरिया में अपने खेत पर खाद उड़ा रही थी, तभी उसके ससुर सोमला सिंगाड़ का खेत के रास्ते को लेकर आरोपी भैरूलाल मेडा से झगड़ा हो गया। आरोपी ने सोमला को जमीन पर पटककर उसकी छातीपर बैठकर पत्थर से मृतक के सिर पर वार करके हत्या कर दी। घटना की सूचना फ़रियादिया ने थाना पेटलावद पर दी, जिस पर अपराध क्रमांक 856/2021 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण की विवेचना निरीक्षक संजय रावत द्वारा की गई।
                उक्त प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश,पेटलावद जिला झाबुआ महोदय श्री मनोहरलाल पाटीदार द्वारा आरोपी भेरूलाल पिता मांगू मेडा उम्र 38 साल, निवासी ग्राम ठिकरिया तहसील व थाना पेटलावद जिला झाबुआ को धारा 304 भाग 1 IPC के तहत दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।               
        उक्त प्रकरण का प्रतिनिधित्व श्री प्यारेलाल चौहान, विशेष लोक अभियोजक द्वारा किया गया।

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज

प्रादेशिक जन समाचार स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंच है यहाँ विभिन्न टीवी चैनेलो और समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकार अपनी प्रमुख खबरे प्रकाशन हेतु प्रेषित करते है।

Advertisement

Subscribe Youtube

Advertisement

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2021. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!