Connect with us

झाबुआ

अवैध रूप से गांजे की खेती करने वालेे आरोपी को भेजा जेल।

Published

on

न्यायालय माननीय व्न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय सेंधवा श्री जफर खान सा. द्वारा अपने आदेश मे अवैध रूप से गांजे की खेती करने के आरोप मे आरोपी हदा पिता रेसला निवासी ग्राम पटेल फल्या, सुरानी थाना सेंधवा ग्रामीण जिला बड़वानी को धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट में भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री संजयपाल मोरे एवं राजमलसिह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 09.09.2020 को थाना सेंधवा ग्रामीण पर पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली थी कि ग्राम सुरानी मे आरोपी हदा पिता रेसला गांजे की अवैध खेती करता है। पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर विश्वास करते हुए आरोपी हदा पिता रेसला के खेत मे दबिश देकर खेत मे तुअर व कपास की फसल के बीच क्यारियों मे उगाए गए 71 किलो गांजे के पौधे जप्त किए, जप्त किये गांजे की कीमत लगभग 11 लाख रूपये है। अवैध गांजे की खेती करने वाला आरोपी घटना के समय फरार था। घटना के दूसरे दिन पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर गांव मे गोई नदी के पास से गिरफ्तार किया और आरोपी के विरूद्ध धारा 8,20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया पुलिस ने आरोपी गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय सेंधवा श्री जफर खान सा. द्वारा अपने आदेश मे अवैध रूप से गांजे की खेती करने के आरोप मे आरोपी हदा पिता रेसला निवासी ग्रामम पटेल फल्या, सुराणी थाना सेंधवा ग्रामीण जिला बड़वानी को धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट में भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री संजयपाल मोरे एवं राजमलसिह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई।

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज

प्रादेशिक जन समाचार स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंच है यहाँ विभिन्न टीवी चैनेलो और समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकार अपनी प्रमुख खबरे प्रकाशन हेतु प्रेषित करते है।

Subscribe Youtube

Advertisement

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2021. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!