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झाबुआ

समग्र ई केवायसी कैम्प निरीक्षण के दौरान अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने पर कलेक्टर ने सचिव को किया निलंबित*

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*कलेक्टर ने जीआरएस का 15 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये*
       
           झाबुआ 15 अप्रैल, 2025। शासन के निर्देशानुसार समस्त विभागीय योजनाओं/सेवाओं ई-केवाईसी सत्यापित समग्र आईडी को अनिवार्य किया गया है। प्रदेश में 01 अप्रैल 2025 से 31 मई 2025 तक विशेष ई-केवायसी (E-KYC) अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के समस्त जिलों में समग्र पोर्टल पर नागरिकों के समग्र आईडी (ID) का आधार से ई-केवायसी (E-KYC) सत्यापन कराया जाना एवं शत प्रतिशत पंजीकृत नागरिकों का ई-केवायसी पूर्ण करना लक्षित है। शासन के प्राथमिकता पर समग्र ई केवायसी को पूर्ण करने हेतु कलेक्टर नेहा मीना द्वारा समस्त पंचायतों में विशेष शिविर आयोजित किए जाने के निर्देश दिये गए थे।
       आज कलेक्टर नेहा मीना  द्वारा जनपद पंचायत रामा की ग्राम पंचायत छापरी (कालीदेवी) में ई-केव्हायसी के निरीक्षण के दौरान पंचायत सचिव श्री रामसिंह मावी ग्राम पंचायत छापरी (कालीदेवी) ग्राम पंचायत कार्यालय में बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के अनुपस्थित पाये गए ।
      अतः कलेक्टर द्वारा पंचायत सचिव श्री रामसिंह मावी ग्राम पंचायत छापरी (कालीदेवी) जनपद पंचायत रामा को अनाधिकृत रूप से ग्राम पंचायत से अनुपस्थित रहने एवं अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बतरने पर मध्यप्रदेश, पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्ते) नियम 2011 की कंडिका (7) के प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया । निलंबन अवधि में श्री मावी का मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रामा नियत किया गया हैं। श्री मावी को निलंबन अवधि में नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता अर्जित रहेगी।
        साथ ही छापरी ग्राम पंचायत में निरीक्षण के दौरान समग्र ई केवायसी कैम्प में जीआरएस के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने पर कलेक्टर ने जीआरएस का 15 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये।

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