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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी यह योजना तीन वर्ष की

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झाबुआ, 15 सितम्बर, 2020। उद्यानिकी विभाग द्वारा जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी योजनान्तर्गत जिले में 800.00 हैक्टेयर में फल पौध आम, अमरूद, नीम्बू, संतरा, बैर, मुनगा, कटहल आदि लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सहायक संचालक उद्यानिकी ने अवगत कराया कि इस योजना का लाभ लेने के लिये कृषक अपना आवेदन कर सकता है। इसके लिये कृषक को अपने-अपने विकास खण्ड में उद्यानिकी विभाग में कार्यरत कर्मचारी को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय कृषकों को अपना जाॅबकार्ड, खाता नम्बर एवं बैंक पासबुक लेकर जाना होगा। योजना का लाभ लेने के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमन्तू जनजाति, अधिसूचना में से निकली गई अनुसूचित जनजाति, अन्य बीपीएल परिवार ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिला हो, ऐसे परिवार जिनके मुखिया विकलांग हो, भूमि सुधार के लाभार्थी परिवार, इंदिरा आवास योजना के हितग्राही, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परित वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम अंतर्गत लाभान्वित हक प्रमाण पत्र धारक ग्राम पंचायत अंतर्गत इन श्रेणी के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने के उपरान्त लघु व सीमान्त कृषक कृषि ऋण माफी एवं राहत योजना 2008 में यथा परिभाषित को लाभान्वित किया जाए। कृषकों के पास गर्मी के पौधों की सिचाई के लिये पानी की व्यवस्था हो। यह योजना तीन वर्ष की है। पौधों को जीवित रखने की जवाबदेही सम्बन्धित कृषक की होगी। इन पात्र कृषकों को अपना आवेदन पत्र 7 दिवस के अंदर अपने-अपने विकास खण्ड में उद्यानिकी विभाग के कर्मचारी के पास जमा कर सकतें है।

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