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झाबुआ

ग्राम पंचायत खेड़ा जनपद रामा द्वारा 1 निर्माण कार्य (जीर्णोद्धार कार्य स्टॉप डेम गुलाबी नदी खेड़ा) हेतु राशि रु 3,86,704 का आहरण कर निर्माण कर पूर्ण नहीं किये जाने से इनके विरूद्ध म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत कार्यवाही के लिये आदेशित किया गया मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत खेड़ा के सचिव की 1 वेतनवृद्धि (असंचयी) प्रभाव से रोकी

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*मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत खेड़ा के सचिव की 01 वेतनवृद्धि (असंचयी) प्रभाव से रोकी*

           झाबुआ, 28 जुलाई 2025। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेन्द्र सिंह चौहान द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामा द्वारा उनके पत्र से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार इस न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में सरपंच/सचिव की पेशी आयोजित की गई। निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए नियत की गई तिथि के उपरांत भी सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत खेड़ा जनपद रामा द्वारा 01 निर्माण कार्य (जीर्णोद्धार कार्य स्टॉप डेम गुलाबी नदी खेड़ा) हेतु राशि रु 3,86,704/- का आहरण कर निर्माण कर पूर्ण नहीं किये जाने से इनके विरूद्ध म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत कार्यवाही के लिये आदेशित किया गया था।
            इस संबंध में प्रकरण में विधिवत समुचित कार्यवाही की गई। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रतिवेदित अनुसार वसूली योग्य राशि के विरूद्ध प्रतिप्रार्थी द्वारा अपूर्ण निमार्ण कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामा से प्रतिवेदित कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, मूल्याकंन पत्रक, कार्य के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करने एवं पुष्टि उपरांत प्रचलित प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।
              प्रकरण में जनपद रामा सचिव ग्राम पंचायत खेड़ा श्री अजय गणावा द्वारा अपने कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप म.प्र. पंचायत सेवा (पंचायत सचिव की भर्ती एवं शर्ते) नियम-2011 की कण्डिका (7) के तहत 01 वेतनवृद्धि (असंचयी) प्रभाव से रोकी जाती है।

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