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झाबुआ

आखिर क्यों – पीएचई विभाग हैंडपंप संधारण निविदा में उल्लेखित शर्त का पालन नहीं करवा पा रहा है ।

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कहीं ठेकेदार को आर्थिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से तो नहीं

झाबुआ  —- जिले में पीएचई विभाग द्वारा हैंडपंप संधारण कार्य हेतु स्वीकृत निविदाओं में आदेशित फर्म या ठेकेदारों को अनुबंध अवधि में संधारण सामग्री व मजदूरों को केंद्रीय भण्डार गृह से हैंडपंप स्थल तक लाने एवं ले जाने की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर करना होगी, साथ ही हैंडपंप संधारण कार्य में लगाए गए वाहन को कार्यालयीन परिसर में ही रखना होगा। निविदा में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है संपूर्ण कार्य परिवहन सहित , लेकिन पीएचई विभाग के आला अधिकारी इन नियमों का पालन नहीं करवा पा रहे हैं और विभाग के सब इंजीनियर ठेकेदार की एमबी या माप पुस्तक भरकर बिल भुगतान करने में रुचि ले रहे हैं ।

जिले में विभिन्न ब्लाकों में पीएचई विभाग द्वारा हैंडपंप संधारण कार्य ठेकेदार पद्धति से किया जाता है जिले के राणापुर, मेघनगर, थांदला, पेटलावद, रामा व झाबुआ ब्लॉक हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की गई । निविदा में उल्लेखित शर्त अनुसार ठेकेदार को हैंडपंप संधारण कार्य हेतु सामग्री केन्द्रीय भण्डार गृह से प्राप्त करना होगी। विशेष रूप से हैंडपंप संधारण कार्य हेतु संधारण सामग्री को केन्द्रीय भण्डार गृह या अनुविभागीय कार्यालय से हैंडपंप स्थल तक लाने एवं ले जाने की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर करना होगी और इस हेतु ठेकेदार को अलग से भूगतान नहीं मिलेगा , चूंकि संपूर्ण निविदा परिवहन सहित है । साथ ही निविदा मे अनुबंध अवधि में ठेकेदार द्वारा कार्य संपादन हेतु लगायें गए, वाहन को संधारण कार्य हेतु आकस्मिक कार्य संपादन को ध्यान रखते हुए, वाहन को कार्यालय परिसर में ही रखना होगा । जिससे संधारण कार्य प्रभावित न हो। याने अब ग्रामीण इलाकों के गांव व फलियों में हैंडपंप खराब होने पर ग्रामीणजन को सिर्फ पीएचई को सूचना देनी है । इसके बाद समयावधि में ठेकेदार द्वारा दुरूस्त किया जावेगा। जिले में हैंडपंप खराब होने पर जिले के ग्रामीण इलाकों में से ग्रामीणों को स्वयं के खर्च पर गांव या फलियों से हैंडपंप सामग्री को लाना नहीं होगा और नियमानुसार ठेकेदार को लाना होगा और फिर स्वयं के खर्च पर पुरानी सामग्री विभाग में जमा करना होगी । नियमानुसार संपूर्ण कार्य संबंधित ठेकेदार या फर्म को अपने खर्च पर करना होगा। वही आंमत्रित निविदा में स्पष्ट रूप से शर्त का उल्लेख किया गया है कि संपूर्ण निविदा कार्य में मजदूरी और परिवहन ठेकेदार या फर्म का रहेगा। वही हैंडपंप मेकेनिको को भी सामग्री भण्डार गृह से गांव फलियों तक स्वयं के खर्च पर नहीं ले जाना होगी। इसका पूर्ण परिवहन ठेकेदार को अपने स्वयं के व्यय और निविदा शर्त अनुसार करना होगा । समयावधि में हैंडपंप संधारण कार्य पूर्ण नहीं होने पर ठेकेदार या फर्म की जिम्मेदार होगी, न की विभाग की।

पीएचई के कार्यपालन यंत्री को नियमानुसार ठेकेदार को निर्देश दिए जाना चाहिए ।

विभाग के ईई को स्वीकृत निविदा में संबंधित ठेकेदार या फर्म को हैंडपंप संधारण कार्य हेतु आकस्मिक कार्य संपादन को दृष्टिगत रखते हुए लगायें गए वाहन को कार्यालीन परिसर में ही रखने को लेकर दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। और वाहन से संबंधित जानकारी भी विभाग के पास उपलब्ध होना चाहिए और समस्त ब्लाकों में संधारण कार्य में लगे वाहन की जानकारी भी उपलब्ध कराना चाहिए। जिससे संधारण कार्य प्रभावित न हो और ग्रामीण जन पानी के लिए परेशान न हों। लेकिन निविदा प्रक्रिया को और विभिन्न ब्लाक के ठेकेदारों को कार्यादेश जारी हुए महीनों बीत गए , लेकिन विभाग के आला अधिकारी निविदा की शर्त का पालन नहीं करवा पा रहे हैं जो जांच का विषय है आखिर क्यों विभिन्न ब्लाक के अनुविभागीय अधिकारी हैंडपंप संधारण अंतर्गत निविदा की शर्त का पालन क्यों नहीं करवा रहे हैं कहीं ठेकेदार को आर्थिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से तो नहीं या फिर आर्थिक लाभ पहुंचाकर , आर्थिक लाभ लेना तो नहीं । वही एक ब्लाक के सब इंजीनियर ने निविदा की शर्त तो‌ पालन पर ध्यान नहीं दिया है लेकिन संबंधित ठेकेदार का बिल बनाकर भुगतान के लिए जरुर प्रेषित कर दिया है । शासन प्रशासन को चाहिए कि विभाग को निर्देशित करें और हैंडपंप संधारण की निविदा का पालन करवाए और तत्पश्चात बिल भुगतान में रूचि रखे ।

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