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वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों अंतर्गत वन भूमि के उपयोग एवं संरक्षण विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया*

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        *धार 25 फरवरी 2026।* मध्य प्रदेश शासन के वन विभाग एवं कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनजाति कार्य विभाग धार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों अंतर्गत सामुदायिक दावा 3(1)ख निस्तार एवं ग. प्रम्बधन वन भूमि के उपयोग एवं संरक्षण विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ माता सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्ववलन करके किया गया।
        कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर एवं सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग धार श्री नरोत्तम बरकड़े द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री बरकड़े ने प्रशिक्षण कार्यशाला की उपयोगिता, महत्व एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए प्रस्तावना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारियों एवं समितियों का प्रशिक्षित होना आवश्यक है, जिससे वन भूमि का समुचित उपयोग एवं संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
      प्रशिक्षण के दौरान वन विभाग एवं वन अधिकार नियमों के माध्यम से वनों के उपयोग, संरक्षण एवं प्रबंधन की प्रक्रिया पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। श्री जंगल सिंह परते, श्री घनश्याम रैकवार एवं श्री रामप्रसाद काजले ने मार्गदर्शन देते हुए वनों के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों के प्रश्नों का समाधान भी किया  गया।
       प्रशिक्षण कार्यशाला में जिले के विभिन्न विकासखंडों से आए विकासखंड स्तरीय वन समितियों के सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता की। कार्यक्रम का संचालन श्री रामगोपाल शर्मा द्वारा किया गया।

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