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झाबुआ

गुंदीपाड़ा घटना में कलेक्टर के निर्देशन पर लापरवाही बरतने वाले पटवारी एवं ग्राम सचिव निलंबित

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झाबुआ – । ग्राम गुंदीपाड़ा में 02 जून 2026 को एक कुएं में गिरने से 12 वर्षीय बालिका शिवानी की मृत्यु की घटना के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ द्वारा जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

जांच में पाया गया कि घटना स्थल स्थित कुएं पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं का अभाव था तथा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया। प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशन में संबंधितों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की गई  । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ द्वारा ग्राम गुंदीपाड़ा हल्का क्रमांक-26 के पटवारी श्री निलेश अखाड़े को अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही, क्षेत्र में नियमित भ्रमण नहीं करने, संवेदनशील गतिविधियों की जानकारी समय पर वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराने तथा आदेशों एवं निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

साथ ही जांच में यह भी पाया गया कि घटना स्थल स्थित कुएं पर सुरक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं, जैसे मुंडेर एवं बाउंड्रीवाल आदि नहीं थीं तथा इस संबंध में पंचायत स्तर पर भी आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई थी। मामले में ग्राम गुंदीपाड़ा के सचिव दलसिंह पालिया द्वारा खतरनाक कुओं एवं बोरवेलों की जानकारी सक्षम अधिकारियों को समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई तथा सुरक्षा संबंधी आवश्यक उपाय भी सुनिश्चित नहीं किए गए। सचिव  दलसिंह पालिया की भी गंभीर लापरवाही परिलक्षित होने पर कलेक्टर के निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत झाबुआ द्वारा नियमानुसार उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है । इसके अतिरिक्त लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एक उपयंत्री द्वारा लापरवाही बरतना पाए जाने पर कलेक्टर डॉ. भरसट ने कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संबंधित उपयंत्री के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर डॉ. भरसट ने जिले के सभी राजस्व एवं पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में खुले एवं असुरक्षित कुओं तथा बोरवेलों का सर्वे कर आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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