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झाबुआ

मेघनगर में गौवंश वध मामले में पुलिस की कार्रवाई, 24 घंटे के भीतर तीन आरोपी गिरफ्तार

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बेडावली क्षेत्र में गौवंश वध का मामला; घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त

झाबुआ | 9 अक्टूबर 2026।

झाबुआ जिले के मेघनगर थाना क्षेत्र में गौवंश वध के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक MP 45 ZG 6509 भी जब्त की है।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, 8 अक्टूबर 2026 को मेघनगर थाना क्षेत्र के बेडावली गांव में गौवंश वध की सूचना प्राप्त हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराध क्रमांक 240/2026 दर्ज कर जांच शुरू की। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325, मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 की धारा 4, 5 एवं 9 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(घ) के तहत कार्रवाई की गई।

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

घटना की गंभीरता को देखते हुए झाबुआ कलेक्टर श्री योगेश तुकाराम भरसट एवं पुलिस अधीक्षक श्री देवेन्द्र पाटीदार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपियों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए विशेष जांच की गई।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रतिपाल सिंह महोबिया और एसडीओपी थांदला श्री राजेश सूलिया के मार्गदर्शन में मेघनगर थाना प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चौहान ने पुलिस टीम गठित कर कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक, टीम ने 24 घंटे के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं:

1. कालू पिता जोसिंग भूरिया, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम बेडावली, थाना मेघनगर।
2. राजेश पिता नरसिंह मचार, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम बेडावली, थाना मेघनगर।
3. मानसिंह पिता दल्ला हटिला, निवासी कथ्था फैक्ट्री के पास, मेघनगर।

पुलिस टीम की रही महत्वपूर्ण भूमिका

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक रमेश चौहान, उप निरीक्षक संजय बघेल, उप निरीक्षक संतोष कुमार वसुनिया, आरक्षक सत्येन्द्र सोलंकी, अभिषेक, आशीष, प्रेमसिंह, राजाराम तथा साइबर सेल झाबुआ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

गौवंश संबंधी अपराधों पर सख्ती का संदेश

झाबुआ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गौवंश वध एवं इससे संबंधित अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार, जिले में ऐसे अपराधों की रोकथाम और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी एवं कार्रवाई जारी रहेगी।

प्रादेशिक जन समाचार | झाबुआ

समाचार स्रोत: झाबुआ पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट, दिनांक 9 अक्टूबर 2026।

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