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धार जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, उल्लंघन पर लगेगा अर्थदंड

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*कंबाइन हार्वेस्टर के साथ एसएमएस अथवा स्ट्रा रीपर का उपयोग अनिवार्य, 6 दिसंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा आदेश*

*धार, 11 अक्टूबर 2026।* जिले में पर्यावरण संरक्षण, जनस्वास्थ्य की सुरक्षा तथा फसल अवशेष जलाने से होने वाली संभावित हानि की रोकथाम के लिए अपर जिला दंडाधिकारी श्री संजीव केशव पांडेय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार खेतों में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध रहेगा तथा फसल कटाई में उपयोग किए जाने वाले कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) अथवा स्ट्रा रीपर में से किसी एक मशीन का उपयोग अनिवार्य होगा। यह आदेश 6 दिसंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

*कंबाइन हार्वेस्टर के साथ एसएमएस अथवा स्ट्रा रीपर अनिवार्य*

जारी आदेश के तहत जिले में फसल कटाई के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर का होना अनिवार्य किया गया है। कृषकों की भूसे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एसएमएस के स्थान पर स्ट्रा रीपर का उपयोग किया जा सकेगा। जिला परिवहन अधिकारी एवं सहायक कृषि अभियांत्रिकी, जिला धार को कंबाइन हार्वेस्टर के संचालन की सतत निगरानी करने तथा निर्धारित मशीन के बिना हार्वेस्टर चलाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

*नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण को नुकसान*

आदेश में बताया गया है कि खेतों में फसल अवशेष अथवा नरवाई जलाने से मिट्टी में मौजूद लाभदायक सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं तथा जैविक कार्बन की मात्रा कम होती है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता प्रभावित होती है। नरवाई जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ पर्यावरण एवं जनस्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए कृषकों से अपील की गई है कि वे नरवाई जलाने के बजाय उसका उपयोग लाभकारी तरीके से करें।

*नरवाई का उपयोग कर किसान प्राप्त कर सकते हैं अतिरिक्त लाभ*

कृषक फसल अवशेषों का उपयोग खेतों में आच्छादन (मल्चिंग) के रूप में कर सकते हैं। स्ट्रा रीपर से भूसा बनाकर पशुओं के चारे के रूप में उपयोग करने अथवा उसका विपणन कर अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा खरीफ फसल की कटाई के बाद बिना जुताई किए खड़ी नरवाई में हैप्पी सीडर अथवा सुपर सीडर की सहायता से सीधे बोनी की जा सकती है। इससे मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ाने, भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने तथा खेती की लागत कम करने में मदद मिलती है।

नरवाई के प्रबंधन के लिए बेलर, रैकर एवं चॉपर मशीनों का भी उपयोग किया जा सकता है। इनकी सहायता से फसल अवशेषों के बंडल तैयार कर उनका उपयोग औद्योगिक इकाइयों में ईंधन, खेतों में आच्छादन तथा आवश्यकता के अनुसार भूसा बनाने में किया जा सकता है।

*नरवाई जलाने पर प्रति घटना 2,500 से 15,000 रुपये तक अर्थदंड*

मध्यप्रदेश शासन के पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार नरवाई जलाने की घटनाओं को प्रतिबंधित करते हुए पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के क्रम में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान लागू हैं। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कृषक से पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जाएगी।
       निर्धारित प्रावधानों के अनुसार दो एकड़ से कम भूमि वाले कृषकों पर प्रति घटना 2,500 रुपये, दो एकड़ से अधिक एवं पांच एकड़ से कम भूमि वाले कृषकों पर प्रति घटना 5,000 रुपये तथा पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले कृषकों पर प्रति घटना 15,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा।

*कृषि विभाग करेगा निगरानी, सात दिवस में कार्रवाई का निर्णय*

आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला धार को नोडल अधिकारी बनाया गया है। आदेश की किसी शर्त का उल्लंघन होने पर संबंधित कृषि विकास अधिकारी क्षेत्र के पटवारी के साथ संयुक्त जांच कर प्रतिवेदन संबंधित तहसीलदार को प्रस्तुत करेंगे। तहसीलदार संबंधित कृषक को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर प्रदान करने एवं सुनवाई के बाद सात दिवस के भीतर शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में समुचित निर्णय लेंगे।

*उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई*

अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 की उपधारा (2) के अंतर्गत आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश 6 दिसंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

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