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झाबुआ

गोवंश वध के गंभीर प्रकरण में झाबुआ पुलिस की सख्त कार्रवाई

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*चार आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत निरोधात्मक कार्रवाई के आदेश जारी*

*पांचवें आरोपी के विरुद्ध भी NSA की कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत*

थाना मेघनगर क्षेत्र में गोवंश वध की गंभीर घटना के मामले में झाबुआ पुलिस द्वारा सख्त वैधानिक कार्रवाई की गई है। *जिला दण्डाधिकारी डॉ. योगेश तुकाराम भरसट* द्वारा *पुलिस अधीक्षक, झाबुआ श्री देवेन्द्र पाटीदार* के प्रतिवेदन पर प्रकरण में संलिप्त चार आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 की धारा 3(2) के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। उक्त आदेश के तहत चारों आरोपियों को तीन माह की अवधि के लिए केंद्रीय जेल, इंदौर में निरुद्ध किए जाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं, पांचवें आरोपी शैलेष मचार के विरुद्ध भी NSA के तहत कार्रवाई किए जाने हेतु आज प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

घटना का विवरण

थाना मेघनगर क्षेत्र में दिनांक 08.10.2026 को गोवंश वध की घटना सामने आने पर थाना मेघनगर में अपराध क्रमांक 240/2026 धारा 325 भारतीय न्याय संहिता (BNS), धारा 4, 5 एवं 9 मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 तथा धारा 11(1)(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।
प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मेघनगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई तथा मामले में संलिप्त पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में आरोपियों की गतिविधियों, घटना की गंभीरता तथा लोक व्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक, झाबुआ श्री देवेन्द्र पाटीदार द्वारा जिला दण्डाधिकारी के समक्ष NSA के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा चार आरोपियों के विरुद्ध NSA के तहत कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पांचवें आरोपी के विरुद्ध भी इसी अधिनियम के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

NSA के तहत कार्रवाई की जद में आए चार आरोपी
1. विशाल पिता राजेश डामोर, उम्र 29 वर्ष, निवासी आवास कॉलोनी, मेघनगर।
2. कालू पिता जोसिंग भूरिया, उम्र 25 वर्ष, निवासी छोटा घोसलिया, थाना मेघनगर।
3. राजेश पिता नारसिंह मचार, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम बेडावली, थाना मेघनगर।
4. मानसिंह पिता दल्ला हटिला, उम्र 25 वर्ष, निवासी कथ्था फैक्ट्री के पास, मेघनगर।
पांचवां आरोपी : शैलेष पिता भुण्डिया मचार, उम्र 26 वर्ष, निवासी बेडावली, थाना मेघनगर। इसके विरुद्ध NSA के तहत कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड

प्रकरण में संलिप्त आरोपी विशाल पिता राजेश डामोर निगरानी बदमाश है, जिसके विरुद्ध 09 अपराध पंजीबद्ध हैं। वहीं, आरोपी राजेश पिता नारसिंह मचार के विरुद्ध भी 03 अपराध पंजीबद्ध हैं। आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड एवं प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की गई है।
गंभीर अपराधों के विरुद्ध झाबुआ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी

झाबुआ पुलिस द्वारा गोवंश वध सहित समाज में अशांति उत्पन्न करने तथा लोक व्यवस्था एवं कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गंभीर प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई, आरोपियों की गिरफ्तारी तथा कानून के प्रावधानों के अनुरूप निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कर जिले में शांति, सुरक्षा एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखना झाबुआ पुलिस की प्राथमिकता है।

झाबुआ पुलिस — अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध।

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