Connect with us

झाबुआ

दीपावली पर आतिशबाजी की अस्थाई दुकानों के लिए 5 नवंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

Published

on

कार्बाइड गन पर पूर्ण प्रतिबंध, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर निरस्त होगी अनुज्ञप्ति

झाबुआ.(मनोज अरोड़ा वत्सल आचार्य की रिपोर्ट) दीपावली पर्व पर पटाखों एवं फूलझड़ियों के संग्रहण और विक्रय के लिए अस्थाई अनुज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने विस्फोटक नियम-2008 के तहत जिले के संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अधिकृत किया है।

आतिशबाजी की अस्थाई अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक 5 नवंबर 2026 तक मध्यप्रदेश शासन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के साथ आधार कार्ड, शपथ-पत्र, संबंधित पुलिस थाना अथवा चौकी की अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) और नगर पालिका अथवा ग्राम पंचायत की एनओसी सहित आवश्यक दस्तावेज संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

निर्धारित स्थानों पर ही लगेंगी दुकानें

प्रशासन द्वारा आतिशबाजी की अस्थाई दुकानों के लिए सुरक्षित स्थलों का चयन कर उनका लेआउट तैयार कराया जाएगा। दुकानों का संचालन आबादी एवं रहवासी क्षेत्रों से दूर खुले स्थानों पर ही किया जा सकेगा। नियमों का उल्लंघन कर रहवासी क्षेत्र में आतिशबाजी बेचने पर संबंधित अनुज्ञप्ति तत्काल निरस्त की जाएगी। प्रत्येक अनुज्ञप्ति में दुकान का निर्धारित स्थान और आतिशबाजी रखने की अनुमत मात्रा का उल्लेख किया जाएगा।

कार्बाइड गन के निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध

जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैल्शियम कार्बाइड और पानी की रासायनिक प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न कर धमाका करने वाली कार्बाइड गन के निर्माण, भंडारण, विक्रय और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। संबंधित अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

दुकानों के बीच 3 मीटर की दूरी जरूरी

आतिशबाजी दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर तथा संरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। दुकानें आमने-सामने नहीं लगाई जा सकेंगी और उनके बीच विभाजन के लिए टीन की चादरों का उपयोग करना होगा। दुकानों के 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।

दुकानों में ज्वलनशील प्रकाश साधनों, जलते दीपक, मोमबत्ती, लालटेन और खुले विद्युत उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। अनुज्ञप्ति स्थल पर धूम्रपान भी पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। विद्युत तारों को सुरक्षित तरीके से लगाने के साथ प्रत्येक दुकान की पंक्ति में मास्टर स्विच, फ्यूज अथवा सर्किट ब्रेकर की व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

अग्नि सुरक्षा के इंतजाम अनिवार्य

प्रशासन ने आतिशबाजी विक्रय स्थलों पर पर्याप्त पानी, बालू, रेत की बोरियों और आवश्यक अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। आगजनी की स्थिति में फायर ब्रिगेड के तत्काल पहुंचने के लिए सुगम मार्ग उपलब्ध रखना होगा। किसी दुर्घटना या अग्निकांड की स्थिति में पुलिस अधीक्षक अथवा संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल सूचना देना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी वयस्क व्यक्ति की उपस्थिति के बिना आतिशबाजी बेचने की अनुमति नहीं होगी। कलेक्टर डॉ. भरसट ने सभी संबंधित अधिकारियों को विस्फोटक नियम-2008 और निर्धारित सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज

प्रादेशिक जन समाचार स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा मंच है। यहां विभिन्न समाचार पत्रों/टीवी चैनलों में कार्यरत पत्रकार अपनी महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशन हेतु प्रेषित करते हैं ।

Advertisement

Subscribe Youtube

Advertisement

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2025. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!