Connect with us

झाबुआ

मध्यस्थता ने जोड़ा परिवार, जिला जज ने पति-पत्नी को समझाकर सुलह कराई….

Published

on



झाबुआ:- मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से न्यायिक मजिस्टेªट सुश्री प्रतिभा वास्कले के न्यायालय में लंबित विविध आपराधिक प्रकरण 01/2020 श्रीमती भारती विरूद्ध राहुल जो घरेलू हिंसा, प्रताड़ना और पारिवारिक विवाद से संबंधित मामला था पत्नी भारती की ओर से पति राहुल के विरूद्ध मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का मामला पेश किया गया था, जिसका मध्यस्थता के द्वारा सुलह-समझौता के आधार पर दिनांक 20.01.2021 को अंतिम रूप से निराकरण किया गया। इसके पूर्व मामले को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ में मीडिएशन हेतु रैफर किया गया। पति-पत्नी के मध्य जिला जज श्रीमान राजेश कुमार गुप्ता के द्वारा समझौता वार्ता कराई गई एवं पति-पत्नी को साथ-साथ रहने की समझाईस देकर दोनों में सुलह कराई तथा भविष्य में शांतिपूर्वक दाम्पत्य जीवन निर्वाह करने के लिये प्रेरित किया। मध्यस्थता प्रक्रिया में सुलह-समझौते के आधार पर विवादों का समाधान शीघ्रता से एवं कम खर्चीली और सरल प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है संपत्ति विवाद, पारिवारिक विवाद, चैक बाउंस एवं आपराधिक राजीनामा योग्य मामलों में पक्षकारों द्वारा आपसी बातचीत के द्वारा सुलह-समझौते के आधार पर मामले का निराकरण कराया जाता है। मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप पक्षकारों के समय और खर्चों की बचत होती है तथा एक सर्वमान्य समाधान होने से पुनः सद्भाविक संबंध स्थापित हो जाते है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंतर्गत संचालित मध्यस्थता केन्द्र में भी अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ श्रीमान राजेश देवलिया के द्वारा दोनों पक्षों को आपसी सामंजस्य बनाये रखने तथा सुखमय वैवाहिक जीवन निर्वाह के लिये शुभकामनाऐं देकर न्यायालय परिसर से रवाना किया। पीड़िता पत्नी श्रीमती भारती एवं पति राहुल ने पुनः साथ-साथ रहने के लिये सहमति व्यक्त की और दोनों एक साथ न्यायालय परिसर से ही खुशी-खुशी अपने घर गये इस प्रकार एक बिखरा हुआ परिवार मध्यस्थता के माध्यम से पुनः एक होकर जुड़ गया। विवादों के शांतिपूर्वक उचित समाधान के लिये न्यायालयीन प्रक्रिया लंबी और कष्टकारी रहती है जबकि वर्तमान समय में मध्यस्थता के द्वारा शीघ्र और सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे है। इसमें किसी भी पक्षकार की न तो हार होती है, और न ही किसी पक्षकार की जीत होती है बल्कि दोनों ही पक्षकार संतुष्ट होकर प्रसन्न रहते है और एक सर्वमान्य फैसले को स्वीकार कर लेते है उनके मध्य कटुता एवं वैमनस्यता भी समाप्त हो जाती है तथा आपसी सद्भाव पुनः कायम हो जाता है। पक्षकारों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्मम से मध्यस्थता प्रक्रिया का सहारा लेकर अधिक से अधिक मामलों के निराकरण हेतु पहल करना चाहिए। प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर पक्षकारों और अधिवक्ताओं के लिये मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है एवं यह नारा सार्थक हो रहा है कि मध्यस्थता से फैला उजियारा, समझौते से झगड़ा हारा।

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज

प्रादेशिक जन समाचार स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंच है यहाँ विभिन्न टीवी चैनेलो और समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकार अपनी प्रमुख खबरे प्रकाशन हेतु प्रेषित करते है।

Advertisement

Subscribe Youtube

Advertisement
अलीराजपुर3 hours ago

अलीराजपुर – बड़े सहाब भाभरा मे पकडाया सट्टा , दो आरोपी पर मामला भी दर्ज , दोनों पार्टियों के विरोध के बाद भी क्यों नहीं हटा पा रहे विवादित भाभरा वाले सहाब को ।

झाबुआ6 hours ago

हब के सप्ताह 14 अन्तर्गत् ’’स्वागतम् लक्ष्मी कार्यक्रम’’ को राज्य स्तर से मिली सराहना****आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया

झाबुआ6 hours ago

कांग्रेस ने हमेशा भ्रमित ही किया:- डॉ.चिंतामणि मालवीय भाजपा हर वर्ष वर्ग की हितैषी:- प्रदीप उपाध्याय राहुल गांधी के आरक्षण विरोधी बयान पर भाजपा अजा मोर्चा ने किया धरना प्रदर्शन

झाबुआ6 hours ago

सीएम हेल्पलाइन में अधिकाधिक शिकायतों का निराकरण संतुष्टि पूर्वक किया जाए कलेक्टर श्री बाथम ने समय सीमा पत्र की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

अलीराजपुर7 hours ago

अलीराजपुर – कलेक्टर अभय अरविंद बेडेकर ने ली बैठक , सीएम राईज स्कूल का कार्य तक समय सीमा में पूर्ण न होने पर संबंधित निर्माण एजेंसी पर वित्तीय जुर्माना एवं कार्य मे लापरवाही करने पर कार्यवाही की दी चेतावनी ।

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2021. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!