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दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा.144 के अंतर्गत संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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धारए 20 जुलाई 2021ध् जिले में प्रभावशील प्रतिबंधात्मक आदेश में जारी दिशा निर्देशों में कोविड 19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते तथा कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के ख़तरे की उत्पन्न हुई स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अलोक कुमार सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण धार जिले की राजस्व सीमा में संधोषित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत सभी धार्मिकध्पूजा स्थल ;ईदगाह को छोड़करद्ध में स्थान की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति पूजा अर्चना कर सकेंगे। इस बाबत कोविड 19 संक्रमण की रोकथाम के संबंध में जारी प्रोटोकाल का पालन धार्मिकध्पूजा स्थल के प्रबंधन को कराना बंधनकारी होगा। पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की शेष शर्तेंध्दिशा.निर्देश यथावत रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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