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झाबुआ

10 अगस्त 2021 तक प्रभावशील रहेगें।धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
झाबुआ, 01 अगस्त 2021। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ के आदेशानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन गृह (सी) विभाग भोपाल के पत्र दिनांक 14 जुलाई 2021 के परिपालन में कार्यालय आदेश दिनांक 15 जुलाई 2021 एवं दिनंाक 19 जुलाई एवं 20 जुलाई के द्वारा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। शासन की दिशा निर्देश अनुसार 10 अगस्त 2021 तक प्रभावशील रहेगें।
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