धार, 16 अगस्त 2021/ डही थाना अन्तर्गत ग्राम मकड़वानी मे पुलिस और प्रशासन ने नकली शराब बनाने वाले फरार आरोपी कालु उर्फ योगेन्द्र के शासकीय भूमि पर अवैध रुप से बनाये गये मकान को किया ध्वस्त किया। आरोपी के विरुध्द पूर्व से अवैध,नकली शराब बनाने के 4 प्रकरण दर्ज है ।जिसमें 3 प्रकरण में आरोपी फरार चल रहा था ।
नकली एवं जहरीली शराब तथा अवैध शराब के विरुद्ध जारी मुहिम के तहत कलेक्टर आलोक कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिहं के निर्देशन मे अति. पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पाटीदार, एसडीएम कुक्षी आईएएस नवजीवन पवांर एवं सहायक आबकारी आयुक्त यशवन्त धनोरे, एसडीओपी कुक्षी ए.व्ही.सिंह तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रशांत मण्डलोई के नेतृत्व मे पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम मकड़वानी मेनकली शराब बनाने वाले फरार आरोपी कालु उर्फ योगेन्द्र के शासकीय भूमि पर अवैध रुप से बनाये गये मकान को ध्वस्त किया गया। 5 अगस्त को आरोपी कालु उर्फ योगेन्द्र के घर से अवैध/नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ाई थी। मौके पर तीन केनो को चेक करते रेक्टीफाईड स्प्रीट (ओ.पी. शराब ) जैसी करीब 35 -35 लीटर की भरी हुई। कुल 105 लीटर होना पाई, जो मौके पर मय मोटर सायकल क्रमांक MP46MN3937 किमती 50 हजार रूपये की तथा एक लावा कंपनी का टच मोबाईल टुटा हुआ बिना सिम का तथा एक टच मोबाईल टेकनो कंपनी का चालु हालात में जिसमें 1 जियो कंपनी की सिम लगी हुई जप्त किया गया। उक्त आरोपी के घर की तलाशी लेने पर बोतल पेक करने की एक सिलिंग मशीन, होलोग्राम (स्टीकर) 1 बंडल देशी मदीरा के 2020-2021 वर्ष लिखा वजन 2 किलो 700 ग्राम , देशी प्लेन मदीरा के लेबल 7000 हजार नग , मेक्डावल नं.1 विस्की के खाली क्वाटर 160 नग, मेक्डावल कंपनी के ढक्कन 65 नग , देशी मदीरा प्लेन के खाली क्वाटर 32 व देशी क्वाटर के ढक्कन 360 नग व देशी मदीरा प्लेन के पुस्टे 65 , केरामल कलर की बोतल 5 , एसेन्स की 1 बोतल, एक पानी फिल्टर मशीन की बोतल शराब दुर्गन्ध युक्त , हाईट्रो मीटर ( शराब की तीव्रता मापने का यंत्र ) 2 नग , 1 जार मीटर प्लास्टिक का जिसमें 10 से 250 ML तक लिखा एवं एक नीले रंग की प्लास्टिरक की केन जिसमें करीबन 35 लीटर रेक्टी फाईड स्प्रीट (ओ.पी. शराब ) एवं स्प्रीट से तैयार मदीरा 1 सफेद केन जिसमें करीबन 15 लीटर शराब घर के अंदर कुल 120 लीटर शराब होना पाई गई। आरोपी द्वारा नकली शराब बनाकर विक्रय किया जा रहा था। आऱोपी कालु उर्फ योगेन्द्र के विरुद्ध पूर्व से 34(2) आबकारी एक्ट के 3 प्रकरण एक निसरपुर चौकी मे तथा दो आबकारी वृत कुक्षी मे दर्ज है। आरोपी कालू ऊर्फ योगेन्द्र पिता सुरतसिहं भीलाला निवासी मकड़वानी के विरूद्ध थाना डही मे धारा 49(1)(A),34(2),34(1)(F) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।