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झाबुआ

आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने से जनसुनवाई बंद रहेगी… आदेश जारी….

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झाबुआ – मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 20-21 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया गया है । घोषित कार्यक्रम अनुसार झाबुआ जिले के प्रथम चरण में पेटलावद विकासखंड , द्वितीय चरण में थांदला मेघनगर विकासखंड व तृतीय चरण में झाबुआ ,रामा , राणापुर विकास खंडों में निर्वाचन होना है । निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने से झाबुआ जिले की ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है इसी ध्यान में रखते हुए कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा नवीन आदेश जारी किए गए हैं जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन आदर्श आचार संहिता प्रभावशील तक जिला स्तर पर जिला कार्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास खंड कार्यालयों में जनसुनवाई बंद रहेगी । शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत जनसुनवाई पूव की भांति प्रारंभ रहेगी । इस दौरान कार्यालय प्रमुख/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी / मुख्य नगर परिषद अधिकारी को आदर्श आचार संहिता के नियमों / निर्देशों का पालन करना होगा ।

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