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झाबुआ

अवैध शराब के परिवहन में पकड़े गए चार आरोपी हुए दोष मुक्तए वर्ष 2016 के मामले में विगत 8 दिसंबर को माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई

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झाबुआ। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी झाबुआ श्री नदीम खान ने राजू कलालए विजय सोनीए विष्णु एवं रज्जू को अनाधिकृत रूप से 1644 बल्क लीटर शराब के संग्रहण एवं परिवहन के आरोप में दोष मुक्त किया है।

पूरा मामला इस प्रकार है कि कथित रूप से विगत 9 जून 2016 को पिटोल बोर्डर पर अवैध शराब से भरी एक पिकअप ट्रक में करीब 1644 बल्क लीटर अंग्रेजी शराब की तस्करी करने की जानकारी मुखबिर से पुलिस अधीक्षक कार्यालय को प्राप्त हुई थी। जिस पर एसपी कार्यालय से गठित दल द्वारा पिटोल बैरियर पर एक पिकअप ट्रक क्रमांक जीजे.20ए बी.5204 को गुजरते हुए पकड़ा एवं रोका गया। वाहन में सवार आरोपियों ने उक्त शराब गुजरात के भाटीवाड़ा इलाके में ले जाना बताया। बाद शराब परिवहन का लायसेंस नहीं होने से आरोपीगण के विरूद्ध मप्र आबकारी अधिनियम की धारा 34;2द्धए 36 के अनुसार पुलिस थाना झाबुआ मंे प्रकरण दर्ज किया गया। पंचनामा के अनुसार उक्त शराब पिटोल की दुकान से भरकर ले जाना प्रकट किया गया और आरोपी को गिरफतार कर अभियोग.पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
चारो आरोपियों को करवाया दोष मुक्त
वर्ष 2016 से प्रकरण में न्यायालय में सुनवाई चलती रहीं तथा इस दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य का विशलेषण करने के बाद न्यायालय ने विगत 8 दिसंबरए 2021 को पारित निर्णय में यह माना कि अभियोजन अपने प्रकरण को संदेह को परे आरोपीगण के विरूद्ध प्रमाणित करने में असफल रहा। जिस पर माननीय न्यायलय ने निर्णय लेते हुए राजू कलालए विजय सोनीए विष्णु एवं रज्जू को आरोपो से दोष मुक्त किया। राजू कलाल एवं विजय सोनी की ओर से प्रकरण की पैरवी युवा अभिभाषक नरेन्द्रसिंह सोलंकी ने की वहीं विष्णु एवं रज्जू की ओर से अभिभाषक मनीष कानूनगो ने प्रकरण में पैरवी कर इन्हें दोष मुक्त करवाया।

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