Connect with us

झाबुआ

Mp में गृह मंत्री का ऐलान लॉक डाउन नही लगेगा बाजार खुले रहेंगे

Published

on

Mp में गृह मंत्री का ऐलान
लॉक डाउन नही लगेगा बाजार खुले रहेंग

मास्क नही लगाने वालों को डालेंगे खुली जेल में

मेलों पर भी रहेगा प्रतिबंध

भोपाल। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मास्क नहीं लगाने वालों को खुली जेल में डालने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा- मास्क नहीं लगाने वालों के लिए खुली जेल बनाने का प्रस्ताव है। लोग बिना मास्क कोरोना बम बनकर न घूमें। लॉकडाउन और बाजार बंद करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। इस तरह की अफवाहों से दूर रहें।

मध्यप्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1033 केस मिले हैं। प्रदेश में हॉटस्पॉट बन चुके इंदौर में कोरोना महाविस्फोट हुआ है। यहां एक दिन में 512 नए केस आए हैं। साढ़े सात महीने पहले 27 मई को 527 मरीज मिले थे। भोपाल में 192 केस मिले हैं। भोपाल AIIMS और आइशर हेल्थ सेंटर में 10-10 डॉक्टर पॉजिटिव आए हैं। शिवपुरी में SP राजेश चंदेल और मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर पॉजिटिव आए हैं। जबलपुर में 70 केस आए हैं।

प्रदेश में संक्रमण दर बढ़कर 1.47% हो गई है। एक्टिव केस 2475 हैं। महामारी पर काबू पाने के लिए संक्रमण दर का 1% प्रतिशत से कम रहना जरूरी होता है। एक ही दिन में एक्टिव मामलों में 500 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। 49 दिन बाद फिर कुछ पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। दोपहर में अफसरों के साथ हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह से मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का और कड़ाई से पालन करवाने को कहा है।

सरकार ने कुछ पाबंदियां लगाईं
गृह विभाग की बुधवार को जारी गाइडलाइन में प्रदेश में मेलों पर रोक लगा दी गई है। शादी, ब्याह में दोनों पक्षों की संख्या मिलाकर 250 तक सीमित कर दी गई है। अंत्येष्टि में भी 50 लोग ही जा पाएंगे। कर्फ्यू रात 11 बजे से तड़के 5 बजे तक ही रखा गया है।

ये रहेंगे प्रतिबंध

स्कूल: छात्र-छात्राओं की 50% उपस्थिति रहेगी।
मेले: प्रदेश के सभी जिलों में जहां भी मेलों का आयोजन होता है, जिनमें भीड़ इकट्‌ठा होती है, प्रतिबंधित रहेंगे।
विवाह: दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर अनिवार्य होगा।
अंत्येष्टि: अंतिम संस्कार/ उठावनी में अधिकतम 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। मास्क एवं शोसल डिस्टनसिंग का पालन करे

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज

प्रादेशिक जन समाचार स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंच है यहाँ विभिन्न टीवी चैनेलो और समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकार अपनी प्रमुख खबरे प्रकाशन हेतु प्रेषित करते है।

Advertisement

Subscribe Youtube

Advertisement
झाबुआ2 hours ago

पेंशनर्स के प्रति हमारे दायित्वों के प्रति समर्पित रहे -शांति वसुनिया
जिला कार्यकारिणी की बैठक संपन्न

झाबुआ17 hours ago

नागरिक सहकारी बैंक झाबुआ का वार्षिक व्यापक सम्मेलन संपन्न****

झाबुआ17 hours ago

डॉ.अंजना मुवेल “नारी अस्मिता श्रेष्ठ साहित्य सम्मान” से सम्मानित* 

झाबुआ17 hours ago

जिला जन सम्पर्क केे आईने से***** 2 अक्टूबर को शुष्क दिवस घोषित****पशु घर गिरने से मृत दो गायों के प्रकरण में 77000 से अधिक आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत****खुशियों की दास्ता साइबर तहसील परियोजना से घर बैठे अरबाज का नामांतरण आसानी से हो गया

अलीराजपुर19 hours ago

अलीराजपुर – खट्टाली के ग्राम बलदमुंग के भीलफलिया का ममाला , बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट ।

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2021. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!