झाबुआ -झाबुआ कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग , नापतोल विभाग एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले के नेशनल हाईवे पर होटलों और प्रतिष्ठानों पर जाकर आकस्मिक जांच की गई व अमानक सामग्री पाए जाने पर , अवैध गैस सिलेंडर पाए जाने पर , व तोल कांटा में भिन्नता पाए जाने पर संबंधित विभागों द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की गई |
कलेक्टर श्री प्रबल सिपाहा के निर्देश पर झाबुआ शहर एवं झाबुआ के पिटोल कस्बे में इंदौर अहमदाबाद हाईवे के दोनों ओर स्थित व्यवसायिक प्रतिष्ठान व होटलों पर आकस्मिक जांच श्री मुकुल त्यागी के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग ,खाद्य एवं औषधि प्रशासन ,नापतोल विभाग के संयुक्त दल में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी झाबुआ सवेसिंह गामड के नेतृत्व में सहायक खाद्य अधिकारी श्री भीम सिंह डुडवे ,कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी धर्मेंद्र सिंह ,सुरेश तोमर , शंकष परमार एवं खाद्य औषधि प्रशासन के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पंकज अंचल , नापतोल विभाग के एल सी खांडवी , बाबूलाल मेसन के द्वारा सघन जांच अभियान रविवार को चलाया गया | इस दौरान विभाग के द्वारा मां भवानी होटल से 2 घरेलू गैस सिलेंडर , गैस चुला मय रेगुलेटर कुल राशि रुपए 3600 होटल मालिक राकेश खराडी पिता का खराड़ी से , अटल मातृछाया से 5 गैस सिलेंडर , गैस चुलहा मय बनर कुल राशि 7500 की सामग्री , उमेद पिता बाबूलाल बडदवाल , नरवर नाश्ता सेंटर कुंदनपुर चौराहा पिटोल से एक गैस सिलेंडर व एक गैस चुलहा, कुल राशि ₹2050 की रुपए की सामग्री , नरवरसिंह पिता तखतसिंह नायक से सामग्री जप्त की गई , तानसिंह चाय सेंटर बीच चौराहा चौराहा पिटाेल से 1 घरेलू गैस सिलेंडर , एक गैस चुलहा जिसकी राशि कुल राशि 2350 तानसिंह पिता लाला अमलियार से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई की गई |इसी तरह पिटाेल कस्बे में स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे साईं राम रेस्टोरेंट , हरिओम रेस्टोरेंट्स मेन बाजार पिटाेल, मारुति कृपा स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, हर्ष राज होटल , जोधपुर मिष्ठान भंडार ,श्री कृष्ण होटल राम शिष्य होटल , भेरूनाथ नाश्ता सेंटर का निरीक्षण कर खुली बिक्री खाद्य सामग्री को ढंकवाया गया | इसी तरह नापतोल विभाग द्वारा विधिक माप विज्ञान 2009 की धारा 24 / 33 के तहत 4 प्रतिष्ठानाे मे मेला होटल श्री कृपा एंड रेस्टोरेंट्स , होटल वृंदावन , सांस राम रेस्टोरेंट , राज होटल इंदौर अहमदाबाद रिटेल से 4 इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटा जपत किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की गई | खाद्य एवं औषधि प्रशासन के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज अंचल द्वारा कुल 7 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों होटल श्री गुरुकृपा एंड रेस्टोरेंट के मालिक अनिल नायक बाईपास रोड पिटाेल, खाद्य लाइसेंस हेतु निर्देश दिए गए |होटल मां भवानी के संचालक किशन खराबी से 7 प की 11 बोतलें नष्ट करवाई गई | होटल वृंदावन के मालिक श्री राम नायक से 8 किलोग्राम बांसी ग्रेवी एवं 1 किलोग्राम खराब दाल ऩषट करवाई गई | एक अमानत सोडा बाल नषट करवाई गई | होटल राज के मालिक श्री पिंटू चौहान से 6 मानक ट्रॉपिकाना मेंगाे डिंक 200ml के छह बोतल नष्ट करवाई गई |बचपन रोस्टेड बे्ड 45 ग्राम के 24 पैकेट नष्ट करवाए गए | साईं राम रेस्टोरेंट के विनोद नायक से नियमित रूप से साईं राम रेस्टोरेंट के विनोद नायक से नियमित साफ सफाई रखने हेतु निर्देश दिए गए |हर्ष होटल एवं चंदन ट्रेडर्स के देवेंद्र धमावत को खाद्य लाइसेंस बनाने के लिए निर्देश दिए गए |