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झाबुआ

भ्रष्ट पटवारी को भेजा जेल…… ….. कृषि भूमि नाम करनें और पावती बना कर देने के एवज में पटवारी ने रिश्वत की मांग की……

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झाबुआ – कृषि भूमि नाम करनें और पावती बना कर देने के एवज में पटवारी दिवाकर त्रिवेदी द्वारा रिश्वत की मांग की और शासकीय कार्यालय खवासा पर पटवारी काे रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस द्वारा रंगे हाथों पकड़ा |आरोपी के विरूद्व लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने धारा 7, 13(1), 13(2) पी. सी. एक्ट अपराध पंजीबद्व कर मामला विवचेना में लिया गया|माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को निरस्त करते हुए, माननीय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश श्री देवलीया सा. ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल झाबुआ भेजने का आदेश पारित किया।

जानकारी अनुसार दिनांक 25. अक्टूबर 2016 को आवेदक श्री गुडडु पिता लालु भोबोर नि. मकोडिया तहसील थांदला जिला झाबुआ ने अपने दौनों भाईयों राजु, मुकेश को साथ लेकर खवासा में आरोपी पटवारी श्री दिवाकर त्रिवेदी के शासकीय ऑफिस में दोपहर करीब 12ः30 पर पहुचे जहॉ पर आवेदक गुडडु ने पटवारी से कहा कि पिताजी के नाम की कृषि भुमी हम तीनों भाईयों के नाम से करवाना है इस पर आरोपी पटवारी ने बोला कि कृषि भुमी तुम्हारें नाम करने पर तथा पावती बना कर देने के एवज में 3000 रूपये लगेंगे। गुडडु के पास पैसों की व्यवस्था नहीं होने पर वापस अपने गॉव आ गये थे। आवेदक गुडडु ने लोकायुक्त पुलिस इंदौर से संपर्क कर एक लिखित आवेदन पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त संगठन इंदौर को दिया जिस पर से लोकायुक्त पुलिस की योजना अनुसार दिनांक 07.11.2016 को अपने पिताजी के साथ तीनों भाई खवासा जाकर आरोपी दिवाकर तिवारी पटवारी से मिले। गुडडु ने अपने मोबाईल के वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर कर लिया था। पटवारी से गुडडु के पिताजी लालु ने एवं तीनों भाईयों ने बातचित की थी बातचीत में पटवारी ने आवेदक के पिताजी लालु के नाम की जमीन तीनों भाईयों के नाम करने एवं पावती बनाकर देने के एवज में 3000 रूपये रिशवत की मांग की थी और बोला कि रूप्ये देंगें तभी काम होगा उक्त बातचीत को आवेदक गुडडु ने अपने मोबाईल फोन के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर लिया था। तीनों भाई आरोपी को रिशवत नहीं देना चाहते थे बल्कि उसे रिशवत लेते हुए पकडवाना चाहते थे दिनांक 12.11.2016 को आरोपी दिवाकर त्रिवेदी को लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने शासकीय कार्यालय खवासा पर रगें हाथ 2500 रूपये की रिशवत लेते हुए पकडा था। आरोपी के विरूद्व लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने धारा 7, 13(1), 13(2) पी. सी. एक्ट अपराध पंजीबद्व कर मामला विवचेना में लिया गया। अनुसंधान पुर्ण कर आरोपी के विरूद्व माननीय विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। आरोपी की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.05.2019 को जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसका अभियोजन उप-संचालक श्री के. एस. मुवेल द्वारा मोखिक विरोध किया गया जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को निरस्त करते हुए,
दिनांक 20. मई .2019 को माननीय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश श्री देवलीया सा. ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल झाबुआ भेजने का आदेश पारित किया।
उक्त जानकारी जिला मिडीया प्रभारी राजेन्द्रपाल अलावा, एडीपीओ द्वारा दी गई।

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