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झाबुआ

विधानसभा क्षेत्र-193 झाबुआ के उप निर्वाचन हेतु स्टेण्डिग कमेटी की बैठक संपन्न

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झाबुआ 19 अक्टूबर 2019/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रबल सिपाहा की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आज विधानसभा क्षेत्र-193 झाबुआ के उप निर्वाचन के संबंध में प्रत्याशी एवं राजनीतिकदलो के प्रतिनिधियो के साथ स्टेण्डिग कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में रिटर्निंग अधिकारी अभयसिंह खराडी सहित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारी, निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियो एवं अभ्यर्थियो को जानकारी दी गई कि जिले में विधानसभा उप निर्वाचन के लिये 356 मतदान केन्द्र बनाए गये है। इन मतदान केन्द्रो पर 21 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान होगा। आयोग के निर्देशानुसार डेढ घंटे पहले अर्थात प्रातः 5.30 बजे मोकपोल किया जाएगा। आप अपने प्रतिनिधि की उपस्थिति मतदान केन्द्र पर सुनिश्चित करे। मतदान के दिन सेक्टर अधिकारी सहित अन्य अधिकारी सतत मानीटरिंग करेगे, 100 वाहन भ्रमण पर रहेगे। जिले मंें 4 सीआईएसएफ की कंपनी क्रिटीकल मतदान केन्द्रो पर तैनात की जाएगीे, 4 एसएएफ कंपनी के जवान सेवाए देगे एवं 600 पुलिस कर्मी अन्य जिलो सें आये है, जो मतदान केन्द्रो पर तैनात किये गये है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्र-193 झाबुआ के उपनिर्वाचन 2019 में मतदाताओं की पहचान के संबंध में निर्देश जारी किए गए है। इस निर्वाचन में पूर्व की तरह बीएलओ द्वारा प्रदान की गई मतदाता पर्ची से मतदान करना संभव नहीं होगा। मतदाता पर्ची से मतदान केन्द्र,मतदाता का क्रमांक इत्यादि जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। मतदान करने के लिये मतदाता पर्ची के साथ पहचान के लिये ईपिक कार्ड या वैकल्पिक दस्तावेज साथ दस्तावेज लेकर आना अनिवार्य है।
फोटो मतदाता पर्ची को स्टैंड-अलोन पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतदाता पर्ची के साथ मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतदाता 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे। आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार मतदाता परिचय पत्र अर्थात वोटर आईडी न होने की स्थिति में ,पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंन्स, राज्य/केंद्र सरकार के लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायक या विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में मान्य किए जाएंगें। मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता परिचय पत्र अथवा इन वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। कामगारो को मतदान के लिये 21 अक्टूबर का संवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।
क्रमांक/223/4933/19

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