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वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 59 दावें मान्य श्री सिंह

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वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत तथा सामुदायिक दावों की स्थिति की समीक्षा
प्राप्त दावों का पुनः सूक्ष्म परीक्षण कराकर अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभांवित किया जाए – श्री सिंह
झाबुआ, एक सितम्बर 2020। कलेक्टर श्री रोहित सिंह ने मंगलवार को यहां कलेक्टर कक्ष में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिले में व्यक्तिगत दावों और सामुदायिक दावों की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में अवगत कराया गया कि जिले में प्राप्त दावों का परीक्षण किया गया जिसमें 2720 दावे अमान्य किये गये हैं और 59 दावें मान्य किये गए हैं। कलेक्टर श्री सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वन अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त दावों का पुनः परीक्षण करें। इस अधिनियक के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभांवित किया जाए। इसके लिये सूक्ष्म रूप से परीक्षण कराए। शासन की भी यही मंशा है कि इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक पात्र व्यक्ति लाभांवित हो।
कलेक्टर श्री सिंह ने 4 सितम्बर को प्रातः 11 बजे कलेक्टेªट सभा कक्ष में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकारियों को प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिये। इस प्रशिक्षण में जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, वन विभाग के रैंजर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भाग लेगें। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन करना है।
इस बैठक में वन मण्डालाधिकारी श्री एम.एल. हरित, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग श्री प्रशांत आर्य व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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