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पेटलावद

जघन्य सनसनीखेज चिन्हित प्रकरण में थाना पेटलावद के अपराध क्रमांक 856/2021 में माननीय अपर सत्र न्यायालय पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी भेरूलाल पिता मांगु मैडा को धारा 304 भाग – 1 IPC में 10 वर्ष के सश्रम कारावास से तथा रु 5000/- अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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                  फ़रियादिया भूरीबाई पति अनिल सिंगाड़ के अनुसार घटना दिनांक 27.12.2021 को फ़रियादिया ग्राम ठिकरिया में अपने खेत पर खाद उड़ा रही थी, तभी उसके ससुर सोमला सिंगाड़ का खेत के रास्ते को लेकर आरोपी भैरूलाल मेडा से झगड़ा हो गया। आरोपी ने सोमला को जमीन पर पटककर उसकी छातीपर बैठकर पत्थर से मृतक के सिर पर वार करके हत्या कर दी। घटना की सूचना फ़रियादिया ने थाना पेटलावद पर दी, जिस पर अपराध क्रमांक 856/2021 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण की विवेचना निरीक्षक संजय रावत द्वारा की गई।
                उक्त प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश,पेटलावद जिला झाबुआ महोदय श्री मनोहरलाल पाटीदार द्वारा आरोपी भेरूलाल पिता मांगू मेडा उम्र 38 साल, निवासी ग्राम ठिकरिया तहसील व थाना पेटलावद जिला झाबुआ को धारा 304 भाग 1 IPC के तहत दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।               
        उक्त प्रकरण का प्रतिनिधित्व श्री प्यारेलाल चौहान, विशेष लोक अभियोजक द्वारा किया गया।

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